BHU लापता छात्र केस: मामला 13-14 फरवरी 2020 की रात बीएचयू में बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ने वाले छात्र शिव कुमार त्रिवेदी को पुलिस पकड़कर थाने ले आई थी. उसके बाद से वह लापता है. इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायक है.
Trending Photos
मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के लापता छात्र मामले में जांच कर रही सीबीसीआईडी को दो हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिविजन बेंच ने अधिवक्ता सौरभ तिवारी की लेटर पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. मामले में 18 अप्रैल को याचिका पर अगली सुनवाई होगी.
क्या है मामला?
मामला 13-14 फरवरी 2020 का है. देर रात बीएचयू में बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ने वाले छात्र शिव कुमार त्रिवेदी को पुलिस पकड़कर थाने ले आई थी. उसके बाद से वह लापता है. पुलिस पर थाने में लाकर मारपीट कर गायब करने की आशंका को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि छात्र विक्षिप्त था. वह थाने से चला गया था. जब कोर्ट ने थाने की सीसीटीवी फुटेज की बात की, तो बताया कि कैमरा खराब था. इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अधिकारियों को तलब कर फटकार लगाया था.
इसके बाद कोर्ट ने जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी. इसके बावजूद पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा सकी है. सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विवेचना अधिकारी हर पहलू का गहराई से निरीक्षण कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने सरकार से जांच की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
WATCH LIVE TV