Prayagraj Violence: अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद की पत्नी ने मांगा सरकारी आवास, HC में दाखिल की अर्जी
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Prayagraj Violence: अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद की पत्नी ने मांगा सरकारी आवास, HC में दाखिल की अर्जी

Prayagraj Violence: 10 जून को प्रयागराज के अटाला इलाके में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने मोहम्मद जावेद को मास्टरमाइंड मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 12 जून को पीडीए ने उसके घर को अवैध निर्माण बताते हुए बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया. जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने 12 जून को ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटिशन दाखिल की थी.

फाइल फोटो.

मो.गुफरान/प्रयागराज: प्रयागराज के अटाला में 10 जून को हुई हिंसा (Prayagraj Violence) के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद (Javed Mohammad) के घर को जमींदोज करने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) पहुंच गया है. मोहम्मद जावेद की पत्नी परवीन फातिमा (Parveen Fatima) ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर प्रशासन की कार्रवाई को पूरी तरह से गैर कानूनी और नियम विरुद्ध बताया है. अर्जी में जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने खुद का मकान बताया है.  

सरकारी दस्तावेजों में घर परवीन फातिमा के नाम 
जावेद की पत्नी परवीन ने कहा कि यह घर उनके पिता ने उन्हें गिफ्ट किया था. 12 जून को जिला प्रशासन ने उनके घर को जावेद का बताते हुए जमींदोज कर दिया है. जबकि सरकारी दस्तावेजों में घर उनके नाम पर है. कार्रवाई से पहले उन्हें पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया. परवीन फातिमा ने याचिका में कोर्ट से दोबारा घर बनाने का निर्देश दिए जाने की मांग की है. जब तक दोबारा घर नहीं बन जाता है, तब तक रहने के लिए सरकारी आवास उपलब्ध कराने की मांग की है. याचिका को गर्मियों की छुट्टी के दौरान ही कोर्ट से सुनवाई का अनुरोध किया है. 

कोर्ट ने प्रॉपर पिटिशन दाखिल करने का दिया था निर्देश 
गौरतलब है कि 10 जून को प्रयागराज के अटाला इलाके में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने मोहम्मद जावेद को मास्टरमाइंड मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 12 जून को पीडीए ने उसके घर को अवैध निर्माण बताते हुए बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया. जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने 12 जून को ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटिशन दाखिल की थी. लेटर पिटिशन में भी उन्होंने पूरी कार्रवाई को गैर कानूनी बताया था. हालांकि जावेद की पत्नी के लेटर पिटिशन को कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए प्रॉपर पिटिशन दाखिल करने का निर्देश दिया था. 

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