चंदौली: सीओ अनिरुद्ध सिंह के साथ अभद्रता करने वाले सपा MLA समेत 150 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज
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चंदौली: सीओ अनिरुद्ध सिंह के साथ अभद्रता करने वाले सपा MLA समेत 150 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज

चंदौली के रामगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान सीओ अनिरुद्ध सिंह (CO Aniruddh Singh) के साथ सपा विधायक प्रभु नारायण यादव के बीच ना सिर्फ तू-तू, मैं-मैं हुई, बल्कि उनके सिर में कई बार टक्कर भी मारी. 

चंदौली: सीओ अनिरुद्ध सिंह के साथ अभद्रता करने वाले सपा MLA समेत 150 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज

चंदौली: रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के चंदौली (Chandauli) दौरा के दौरान समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) कार्यकर्ता और पुलिस (Police) के बीच झड़प हो गई थी. इस मामले में सोमवार को बलुआ थाने में सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव ( MLA Prabhu Narayan Yadav) व संतोष यादव सहित 150 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. 

क्या है मामला?
दरअसल, चंदौली के रामगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था. इस दौरान नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता जनपद में खाद की किल्लत, धान खरीद न होने और गड्ढों से भरी सड़कों के मरम्मत की मांग को लेकर सपा विधायक प्रभु नारायण यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी रामगढ़ के लिए कूच कर गए. इस दौरान पुलिस ने सपाइयों को रोका तो सफाई उग्र हो गए और पुलिस पर हमला बोल दिया. इस दौरान सीओ अनिरुद्ध सिंह (CO Aniruddh Singh) के साथ सपा विधायक प्रभु नारायण यादव के बीच ना सिर्फ तू-तू, मैं-मैं हुई, बल्कि उनके सिर में कई बार टक्कर भी मारी. 

यहां देखें Video: चंदौली में सपा MLA की गुंडई- हुड़दंग कर रहे सपाइयों को रोकने पर पकड़ ली DSP की गर्दन!

 

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ घटना का वीडियो
इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. इतना ही नहीं बल्कि ट्विटर पर डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के सपोर्ट में अभियान भी शुरू हो गया. इस घटना के कुछ देर बाद ही हैश टैग #Isupportcopanirudh ट्रेंड करने लगा. वहीं, शाम तक अफसर के सपोर्ट में यूजर्स ने जमकर ट्वीट किया और सपा पर निशाना साधा. 

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
पूरे प्रकरण में चंदौली पुलिस ने बलुआ थाना में सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव व सयुस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष यादव समेत 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आईपीसी की धारा 147, 149, 186, 353, 341, और दंड विधि संसोधन अधिनियम 2013 की धारा 7 के के तहत FIR दर्ज की गई है. 

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