EPF खाताधारकों को ई-नॉमिनेशन कराना है जरूरी, जानें ऑनलाइन कैसे जोड़ सकेंगे नॉमिनी का नाम, ये है प्रोसेस
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EPF खाताधारकों को ई-नॉमिनेशन कराना है जरूरी, जानें ऑनलाइन कैसे जोड़ सकेंगे नॉमिनी का नाम, ये है प्रोसेस

एम्पलॉई डिपॉजिट लिंक्‍ड इंश्योरेंस स्‍कीम के तह‍त निजी कंपनी अथवा फैक्ट्ररी कर्मचारी के सदस्य को इंश्योरेंस कवर की सुविधा मिलती आ रही है. इसके तहत नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर होता है.

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के लाखों निजी कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी खबर है. अगर आपने अब तक ऑनलाइन ई-नामिनी नहीं बनाया है, तो जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लें. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऑनलाइन ई-नॉमिनी बनाने के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है. पहले यह तारीख 31 दिसंबर तय हुई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है. हालांकि, डेडलाइन कब तक के लिए बढ़ाई गई है, ईपीएफओ ने इस बारे में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं की है. ऐसे में अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं और आपका PF कटता है, तो ई-नॉमिनी बनाना अनिवार्य है. गौरतलब है कि ईपीएफ ने अपने खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि अब खाताधारक ऑनलाइन घर बैठे किसी को अपना नॉमिनी बना सकते हैं

क्यों जरूरी है नॉमिनी बनाना?
नॉमिनी बनाने के बाद अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आपके परिवार को 7 लाख रुपये अनुदान राशि मिलेगी. ऐसे में ई-नॉमिनी बनाना बेहद जरूरी है. बता दें कि सालों से एम्पलॉई डिपॉजिट लिंक्‍ड इंश्योरेंस स्‍कीम के तह‍त निजी कंपनी अथवा फैक्ट्ररी कर्मचारी के सदस्य को इंश्योरेंस कवर की सुविधा मिलती आ रही है. इसके तहत नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर होता है. यानी अगर किसी कर्मचारी की हादसे या किसी अन्य वजह से मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को अनुदान राशि मिलती है. बता दें कि एम्पलॉई डिपॉजिट लिंक्‍ड इंश्योरेंस स्‍कीम, 1976 (EDLI Scheme) के तहत दी जाने वाली बीमा राशि की सीमा 7 लाख रुपये है. 

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कोविड के चलते मृत कर्मचारियों के परिजनों को भी मिलेगा लाभ 
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त - 2 गौतमबुद्ध नगर सुशांत मंडल के अनुसार, ई- नॉमिनेशन करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है. एम्पलॉई जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरी कर के अनावश्यक होने वाली परेशानी से बच सकते हैं. उन्होंने बताया कि ई-नॉमिनी होने की स्थिति में मृत कर्मचारी की पत्नी और उसके बच्चों को लाभ मिलेगा. नए नियम के मुताबिक, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते होने वाली मौत के मामले में भी परिवार को लाभ मिलता है. 

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यहां देखें ई- नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया
 EPFO वेबसाइट पर जाएं. 
'सर्विसेज' सेक्शन में 'फॉर इंप्लॉइज' पर क्लिक करें.
अब 'मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें.
अब यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें. 
अब 'मैनेज' टैब में 'ई-नॉमिनेशन' सेलेक्ट करें. 
स्क्रीन पर 'प्रोवाइड डिटेल्स' टैब आएगा, 'सेव' पर क्लिक करें.
फैमिली डिक्लेरेशन अपडेट करने के लिए 'YES' पर क्लिक करें.
'एड फैमिली डिटेल्स' पर क्लिक करें. आप एक से ज्यादा नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं.
किस नॉमिनी के हिस्से में कितना अमाउंट आएगा, इसके डिक्लेरेशन के लिए 'नॉमिनेशन डिटेल्स' पर क्लिक करें.
डिटेल्स डालने के बाद 'सेव ईपीएफ नॉमिनेशन' पर क्लिक करें.
ओटीपी जनरेट करने के लिए 'ई-साइन' पर क्लिक करें. 
अब ओटीपी डालकर सबमिट कर दें.
इसके बाद ई-नॉमिनेशन ईपीएफओ के साथ रजिस्टर हो जाएगा. 

नोट: ओटीपी आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.

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