लव, सेक्स और धोखा: रिंकू शुक्ला बन आरोपी दारोगा वसी अहमद ने सालों किया था रेप, अब FIR दर्ज
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लव, सेक्स और धोखा: रिंकू शुक्ला बन आरोपी दारोगा वसी अहमद ने सालों किया था रेप, अब FIR दर्ज

गोंडा में एक दरोगा ने अपना धर्म और नाम छिपाकर दूसरे धर्म की महिला को अपने प्रेमजाल में फंसाया. इसके बाद शादी का झांसा देकर 3 साल तक उससे दुष्कर्म करता रहा. इस मामले में अब आरोपी दारोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है. 

 

सांकेतिक तस्वीर.

गोंडा: धर्म छिपाकर हिंदू महिला का दुष्कर्म करने के आरोपी दारोगा वसी अहमद के खिलाफ कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज हो गई है. पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 420, 376 सहित अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत करवाया है. पीड़िता ने सोमवार को मामले में तहरीर देकर केस दर्ज कराने की मांग की थी. 

क्या है पूरा मामला? 
लव जेहाद का यह सनसनीखेज मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है. यहां की रहने वाली एक पीड़िता के मुताबिक, जिले में तैनात वसी अहमद नाम के एक दारोगा से उसकी साल 2019 में मुलाकात हुई थी. इस दौरान दारोगा ने अपना धर्म व असली नाम छिपाया. दारोगा ने अपना नाम रिंकू शुक्ला बताकर युवती से दोस्ती कर ली. धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई. आरोप है कि दारोगा ने शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बना लिए. पीड़िता का कहना है कि तीन साल तक दारोगा उसे शादी करने का झांसा देता रहा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. इस दौयरान पीड़िता कई बार गर्भवती भी हुई, लेकिन आरोपी शादी से पहले बच्चा न होने का हवाला देकर उसका गर्भपात कराता रहा. 

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शिकायत लेकर पहुंची तो पता चली सच्चाई
पीड़िता युवती का आरोप है कि जब उसने दारोगा पर शादी करने का दबाव बनाया, तो 27 जून की रात करीब 10 बजे वह उसके घर आया. इस दौरान दारोगा ने आइसक्रीम में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाया. उसकी हत्या करने की कोशिश की. हालत बिगड़ती देख परिजनों ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया. पीड़िता का कहना है कि जब वह शिकायत लेकर नगर कोतवाली पहुंची तो उसे दारोगा के धर्म व नाम की असलियत पता चली. हकीकत जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. 

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अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रजापति ने बताया कि गोंडा एसपी कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत होकर एक महिला ने जिले में तैनात  दारोगा वसी अहमदपर आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया था. जिसके आधार पर कोतवाली नगर में आईपीसी धारा 420, 376 व धारा 3/25 उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन अधिनियम 2021 के तहत अभियोग पंजीकृत करवाया गया है. बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच महिला थाना गोंडा और महिला सीओ ट्रेनिंग शिल्पा वर्मा को सौंपी है. 

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