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आशीष द्विवेदी/हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक खाताधारक को रुपये वापस न लौटाने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ब्रांच मैनेजर को जुर्माने सहित धनराशि ग्राहक को लौटाने का आदेश दिया है. उपभोक्ता आयोग ने आदेश देते हुए कहा यदि 45 दिनों के भीतर बैंक द्वारा ग्राहक को उसके रुपये वापस नहीं दिए, तो बैंक को 7 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा.
यह था मामला
हरदोई जिले के थाना कोतवाली इलाके के आजाद नगर मोहल्ले के रहने वाले सलमान अली भारतीय स्टेट बैंक( SBI) सांडी ब्रांच के खाताधारक हैं. सलमान अली 26 मार्च 2021 को पिहानी चुंगी एटीएम से 20 हजार रुपये निकालने के लिए गए थे. इसी दौरान सलमान अली के खाते से पैसे तो कट गए, लेकिन एटीएम से एक पैसा बाहर नहीं निकला. यह देखकर सलमान के होश उड़ गए. उन्होंने इसकी शिकायत भारतीय स्टेट बैंक के टोल फ्री नंबर पर की लेकिन शिकायत का कोई निस्तारण नहीं हुआ. बाद में सलमान ने इस प्रकरण की शिकायत बैंक मैनेजर को भी की, लेकिन उन्होने भी हाथ खड़े कर दिए.
उपभोक्ता आयोग में की शिकायत
बैंक के इस रुख से नाराज सलमान अली ने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली. सलमान के वकील के.के. सिंह ने इस मामले की पैरवी की. इस दौरान अदालत के समक्ष सभी साक्ष्यों को रखा गया, जिसके आधार पर उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर को तत्काल सलमान अली के बैंक खाते में खाते से कटी धनराशि व 10 हजार रुपये हर्जा-खर्चा सहित 30 हजार रुपये खाताधारक सलमान अली को वापस लौटाने का आदेश जारी किया. अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि, 45 दिनों के अंदर खाताधारक के अकाउंट में धनराशि जमा कराई जाए, अगर यह धनराशि तय समय सीमा में खाताधारक को वापस नहीं लौटाई गयी तो प्रतिदिन 7 परसेंट की दर से ब्याज लगाकर खाताधारक को धनराशि वापस लौटानी होगी.