House Tax : हाउस टैक्स में इजाफे का एरियर नहीं चुकाना होगा, नगर निगम देगा 20% छूट
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House Tax : हाउस टैक्स में इजाफे का एरियर नहीं चुकाना होगा, नगर निगम देगा 20% छूट

नगर निगम के अधिवेशन में गृह कर को बढ़ाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है. साथ ही 20 परसेंट की छूट देने की पेशकश की गई है.

House Tax : हाउस टैक्स में इजाफे का एरियर नहीं चुकाना होगा, नगर निगम देगा 20% छूट

यूपी में अलीगढ़ वासियों के लिए अच्छी खबर है, अब उनका हाउस टैक्स नहीं बढ़ेगा, न ही हाउस टैक्स का तीन साल का एरियर देना पड़ेगा,बल्कि उन्हें गृह कर पर छूट भी मिलेगी. अलीगढ़ में गुरुवार को हुए नगर निगम अधिवेशन में इस बाबत प्रस्ताव पारित किया गया है.अलीगढ़ कृष्णाजलि सभागार में नगर निगम के अधिवेशन में गृह कर में इजाफे के प्रस्ताव को निरस्त करने के साथ हाउस टैक्स में 20% की छूट जैसे प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. गृह कर की अनियमितताओं में जांच कर कर किया जाएगा सुधार, वही अधिवेशन के दौरान अधिवेशन स्थल के बाहर बड़े हुए गृहकर के विरोध में संयुक्त व्यापार संघ ने प्रदर्शन कर बढ़े गृहकर को वापस लेने की मांग की.

पिछले दिनों गृह कर में बढ़ोतरी की गई थी,लेकिन कोविड काल व अन्य कारणों से व्यापारियों का लाखों पर अतिरिक्त भार पढ़ने के मामले में संज्ञान में लेते हुए सामूहिक रूप से पिछले 5 साल के गृहकर के बढ़े एरियर को निरस्त कर दिया गया है. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022 -23 गृह कर बढ़कर जीआईएस सर्वे कराया जा रहा है.इसमें भी गलतियां होने की संभावना है.इसके लिए व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को बिल देकर संज्ञान में लाया जा रहा है कि इसमें अगर कोई गलतियां हो तो उसे संशोधित करा लें.इसके लिए नगर निगम लगातार कैंप करा रहा है. यह कैंप अगले 4-5 महीने चलाए जाएंगे, किसी को भी बढ़ा हुआ टैक्स देने की जरूरत नहीं है.

अलीगढ़ मेयर मोहम्मद फुरकान और नगर आयुक्त गौरांग राठी ने ये जानकारी दी. नगर निगम समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार रेट प्रकाशित करा रहा है. अगर किसी को लगता है कि उनके एरिया के हाउस टैक्स का गलत कैलकुलेशन हुआ है तो उसे वह नगर निगम के संज्ञान में लाए. वह ऑनलाइन चेककर भी अपने एरियर की रेट के बारे में जानकारी कर सकते हैं और गलती में तत्काल सुधार कराया जाएगा.संशोधित टैक्स दोगुना करके उस पर 20 परसेंट की छूट दी जाएगी.

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