UP Crime News: कौशांबी जनपद न्यायालय ने हत्या में मामले में एक युवक को आजीवन और महिला को दस साल कारावास की सजा सुनाई है. आइए बताते हैं पूरा मामला.
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कौशांबी: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कौशांबी जनपद न्यायालय ने हत्या के एक मामले में एक दोषी युवक को आजीवन और एक दोषी महिला को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर कुल 23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. 14 साल बाद दोषियों को सजा मिलने पर पीड़ित पक्ष में खुशी है.
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2008 में हुआ था अपहरण
आपको बता दें कि अभियोजन पक्ष के अनुसार 2 अगस्त 2008 को करारी थाना में मोलानी गांव की रहने वाले भोंदल ने तहरीर दी थी. तहरीर में उन्होंने बताया कि 23 जुलाई 2008 को गांव की रहने वाली संजना ने उसके लड़के असलम का अपहरण किया. इस पर करारी पुलिस ने आरोपी संजना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपरहण किए गए असलम की तलाश शुरू कर दी. जब पुलिस ने संजना से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसने अपने साथी राजू दर्जी के साथ मिलकर असलम की हत्या कर दी है.
सिराथू के पास कुएं में फेंक दिया था शव
जानकारी के बाद उन्होंने शव को सिराथू के पास एक कुएं में फेंक दिया. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया था. इस मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. मामला अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी 2 देवेश चंद्र गुप्ता की अदालत में पेश हुआ. इस दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल प्रेम प्रकाश चौधरी ने गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करवाया.
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न्यायालय ने सुनाई सजा
अपर सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली के अवलोकन करने के बाद बुधवार को संजना और राजू को दोषी पाया. कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. न्यायालय ने हत्या मामले में राजू दर्जी को आजीवन कारावास और संजना को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर कुल 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. 14 साल बाद न्यायालय द्वारा फैसला आने और दोषियों को सजा मिलने पर पीड़ित परिवार में खुशी का माहौल है.