Lakhimpur Kheri Case: भाजपा कार्यकर्ताओं की लिंचिंग मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 6 अरेस्ट
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Lakhimpur Kheri Case: भाजपा कार्यकर्ताओं की लिंचिंग मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 6 अरेस्ट

SIT ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दीवारों पर उनके फोटो चस्पा किए थे, जिससे स्थानीय लोग उनके बारे में कुछ सुराग दे सकें. कमलजीत और कंवलजीत की फोटो भी चस्पा की गई थी.

सांकेतिक तस्वीर.

लखनऊ: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इनकी पहचान 29 साल के कमलजीत सिंह और 35 साल के कंवलजीत सिंह उर्फ सोनू के रूप में हुई है. भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी ​है. जबकि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अब तक कुल 13 लोग अरेस्ट हो चुके हैं. इनमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा और अंकित दास भी शामिल हैं.

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SIT ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दीवारों पर उनके फोटो चस्पा किए थे, जिससे स्थानीय लोग उनके बारे में कुछ सुराग दे सकें. कमलजीत और कंवलजीत की फोटो भी चस्पा की गई थी. ये दोनों पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए छिप रहे थे. मुखबिर की सूचना पर दोनों हत्थे चढ़ गए. SIT इस मामले में विचित्र सिंह, गुरविंदर सिंह, अवतार सिंह व रंजीत सिंह को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है. आशीष मिश्रा के साथ आरोपी बनाए गए सुमित जायसवाल की शिकायत पर पुलिस ने तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या के मामले में  केस दर्ज किया था.

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आरोप है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 3 अक्टूबर 2021 को केंद्र द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ा दी थी. इस घटना में 4 किसानों की कुचलकर मौत हो गई थी. इसके बाद गुस्साए किसानों ने दो गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था और तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. दोनों ही घटनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी इस घटना में अपने बेटे के शामिल होने से इनकार किया था. हालांकि, स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम ने कुछ दिनों पहले लखीमपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था, जिसमें आरोपियों के विरुद्ध हत्या व हत्या का प्रयास की धाराएं लगाने के लिए अनुमति मांगी गई थी. इस एफिडेविट में SIT ने लखीमपुर खीरी हिंसा को सुनियोजित और योजनाबद्ध साजिश करार दिया था.

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