Auraiya News: औरैया न्यायालय ने 2 साल बाद 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा
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Auraiya News: औरैया न्यायालय ने 2 साल बाद 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

UP News: औरैया में 3 साल की मासूम को बिस्कुट का लालच देकर रेप का मामला सामने आया था. हैवानियत करने बनाने वाले आरोपी को आज औरैया न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

Auraiya News: औरैया न्यायालय ने 2 साल बाद 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

गौरव श्रीवास्तव/औरैया: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के औरैया में 3 साल की मासूम को बिस्कुट का लालच देकर रेप का मामला सामने आया था. हैवानियत करने बनाने वाले आरोपी को आज औरैया न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. कोर्ट ने बलात्कार करने वाले आरोपी को सजा सुनाते हुए फांसी की सजा के साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया गया है. औरैया जिले की विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है. दरअसल, 2021 में इस घटना को अंजाम दिया गया था.

ऐसे घटना को दिया अंजाम
आपको बता दें कि औरैया जिले के बिधूना कोतवाली में 20 अक्टूबर 2021 को एक घटना को अंजाम दिया गया, जहां एक दरिंदे ने अपनी हवस मिटाने के लिए एक 3 साल की मासूम को बिस्कुट का लालच दिया. इसके बाद मासूम के साथ बर्बरता पूर्वक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद जब घटना की जानकारी मासूम के घर वालों को लगी, तो परिजनों ने थाने में तहरीर दी. इसके बाद पुलिस ने घटना की जांच कर मामला दर्ज कर लिया.

मृत्युदंड की सजा के साथ लगाया 5 लाख का जुर्माना 
आपको बता दें कि तकरीबन 2 साल से इस मामले की कोर्ट में न्याय की लड़ाई चल रही थी. इसके बाद आज जनपद न्यायालय औरैया के विशेष न्यायालय पॉक्सो ऐक्ट के जज मनराज सिंह ने आरोपी प्रेम नरेश को इस कृत्य का जिम्मेदार मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है. साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रेम नरेश को तत्काल इटावा जेल भेज दिया गया.

दरअसल, प्रेम नरेश को हाथो में हथकड़ी और हथकड़ी की रस्सी पुलिस के हाथों में है. ये कोई बेकसूर नहीं है, बल्कि ये वही आरोपी है, जिसने दो साल पहले एक मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी. एक पिता अपनी मासूम बेटी को न्याय दिलाने के लिए पुलिस थाने से लेकर दो साल तक कोर्ट के चक्कर लगा रहा था. कोर्ट ने फिर उन बलात्कारियो को लेकर ऐसी सजा सुनाई है जो ऐसे हैवानियत वाले काम करने से पहले कई बार सोचे.

शाशकीय अधिवक्ता ने जानकारी दी
इस मामले में मासूम की तरफ से केस लड़ रहे शाशकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह 2021 का मामला है बिधूना क्षेत्र के गांव धनवाली का है जहा एक आरोपी प्रेम नरेश ने एक तीन साल की मासूम के साथ बलात्कार किया था यह उस मासूम का पड़ोसी भी था बच्ची को बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने जीजा के घर ले जा कर उसके साथ बलात्कार किया था जिसमे आज विशेष न्यायाधीश दुवारा आरोपी को फाँसी की सजा सुनाई गई.

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