Kaushambi: कोर्ट ने हत्या मामले में BJP के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 2 को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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Kaushambi: कोर्ट ने हत्या मामले में BJP के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 2 को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Life Imprisonment: कौशांबी न्यायालय ने हत्या मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 2 को दोषी करार देते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जानिए पूरा मामला...

Kaushambi: कोर्ट ने हत्या मामले में BJP के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 2 को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कौशांबी: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में जनपद न्यायालय ने हत्या के मामले में सजा सुनाई है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत दो लोगों को दोषी करार दिया गया है. न्यायालय ने हत्या मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि दस साल बाद दोषियों को सजा मिलने से पीड़ित परिवार को न्याय मिला, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी.

आपको बता दें कि मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के पूरब शरीरा का है. जानकारी के मुताबिक मृतक बुध नारायण और उसके भतीजे रंजीत दुबे के बीच महापात्र में मिले सामान के बंटवारे को लेकर रंजिश चल रही थी. इसी बात को लेकर 18 जनवरी 2013 की भोर में उदयन सिंह के ललकारने पर रंजीत दुबे ने अपने चाचा बुध नारायण की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतक के परिवार वालों ने रंजीत और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. परिवार वालों का आरोप था कि जिस समय रंजीत ने बुध नारायण की गोली मार कर हत्या की, उस समय घटनास्थल पर उदयन सिंह अपनी राइफल के साथ मौजूद थे. 

आपको बता दें कि पश्चिम सरीरा पुलिस ने इस मामले में विवेचना करते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह का नाम चार्जशीट से निकाल दिया. वहीं, इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह को कोर्ट में तलब किया. इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई. मामले में शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने 8 गवाहों का गवाही न्यायालय में कराया. दोनों पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय ने बुधवार को मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह और रंजीत दुबे को दोषी करार दिया. कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों के ऊपर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.

इस मामले में पीड़ित के अधिवक्ता राम सागर शुक्ला ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 18 जनवरी 2013 में वादी दशरथ दुबे के पिता बुध नारायण दुबे की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कोर्ट ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह और रंजीत दुबे को दोषी करार देते हुए, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

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