Liquor guidelines: 21 साल से काम युवक को शराब खरीदने व बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई, प्रतिष्ठानो के मालिक और प्रबंधक पर भी होगी कार्रवाई, चस्पा करना होगा नोटिस.
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी Lucknow में शराब को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं. इस आदेश में 21 साल से काम उम्र के व्यक्ति को शराब बेचने व खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है.लखनऊ में अब कोई भी शराब की दुकान, रेस्टोरेंट, बार, होटल या अन्य स्थान पर 21 साल से काम उम्र का युवक शराब बियर या कोई भी नशीला पदार्थ नहीं खरीद सकेगा.
नशे में हुड़दंग मचाने के बाद लिया गया फैसला
लखनऊ पुलिस के जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि आए दिन शराब के नशे में युवाओं के द्वार शहर में हुड़दंग मचाने की घटना में इजाफा हो रहा था. नशे में युवा बार, रेस्टोरेंट, और होटल में आए दिन मारपीट करते नजर आ रहे थे. इसी को लेकर पुलिस ने यह निर्णय लिया है.
प्रतिष्ठान के प्रबंधक और मालिक के विरुद्ध होगी कार्रवाई
पीयूष मोर्डिया के निर्देश के अनुसार सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार या अन्य जगह पर यदि किसी ने भी 21 साल से काम उम्र के युवक को , बियर या अन्य नशीला पदार्थ बेचा या खरीदा तो संबंधित प्रतिष्ठान के प्रबंधक और मालिक के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.चेतावनी के लिए हर किसी प्रतिष्ठान या दुकान के अंदर और बाहर नोटिस चस्पा करना होगा.
शराब पीने के बाद यदि मचाया उत्पाद तो प्रतिष्ठान की होगी जिम्मेदारी
लखनऊ पुलिस के जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने निर्देश में यह भी कहा है कि यदि होटल, बार, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानों पर नशे का सेवन करने के बाद यदि किसी भी युवक द्वारा मार-पीट की घटना और अन्य आपात स्थिति बनती है तो इसकि वाक्य की जिम्मेदारी प्रबंधक की भी होगी. मालिक और प्रबंधक को इससे बचने के लिए सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षाकर्मी लगाने होंगे.