काम की खबर: ATM से नहीं निकला पैसा लेकिन अकाउंट से कट गया, जानें इस सिचुएशन में क्या करना है?
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काम की खबर: ATM से नहीं निकला पैसा लेकिन अकाउंट से कट गया, जानें इस सिचुएशन में क्या करना है?

एटीएम से पैसे निकालते वक्त खाते से पैसे तो कट जाते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं. ऐसे में लोग घबरा जाते हैं. ऐसे में इस आर्टिकल में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो आइये जानते हैं.... 

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: आज के समय में ज्यादातर लोग कैश विड्रॉल के लिए एटीएम का सहारा लेते हैं. कई बार एटीएम में भी कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. अक्सर आपने सुना होगा कि एटीएम से पैसे निकालते वक्त खाते से पैसे तो कट जाते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं. इस सिचुएशन में कई बार लोग घबरा जाते हैं. उन्हें पता नहीं होता कि इस समस्या को लेकर कहां शिकायत करनी है या इसका समाधान कैसे होगा? इस आर्टिकल में हम आपको इस बारे में जानकारी देने जा रहे हैं. तो आइये जानते हैं. 

RBI ने बनाए हैं कुछ नियम
आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसके लिए एक निश्चित समय सीमा तय की है. RBI के मुताबिक, बैंकों को डेबिट किए गए पैसे को पांच वर्किंग डेज़ के अंदर क्रेडिट करना होता है. नियम के अनुसार, संबंधित बैंक अगर पांच दिन के अदंर पैसे वापस अकाउंट में क्रेडिट नहीं करता है, तो कार्ड जारी करने वाले बैंक को प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. 

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इन बातों का रखें ध्यान
1. एटीएम में ट्रांजैक्शन पूरा ना होने पर तुरंत विदड्रॉल का नोटिफिकेशन चेक करना चाहिए. 
2. बैंक बैलेंस की जानकारी भी तुरंत हासिल करें. कहीं आपके अकाउंट से पैसा कट तो नहीं गया. 
5. पैसा कटने पर पांच दिनों का इंतजार करें. इन दिनों में भी पैसे अकाउंट में वापस नहीं आएं, तो बैंक में ट्रांजैक्शन फेल होने की शिकायत कर सकते हैं. 

इस स्थिति में सीनियर ऑफिसर से करें शिकायत 
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, इस तरह के मामलों में खाते से कटी रकम बैंक को तुरंत लौटानी होती है. इसकी प्रक्रिया बैंक खुद शुरू करता है. हालांकि, समस्या के जल्द निपटारे के लिए कस्टमर ATM वाले बैंक में शिकायत दर्ज करा सकते है. हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप शिकायत करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपका पैसा 30 दिन के बाद भी वापस अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है तो आप शिकायत निवारण विभाग के सीनियर ऑफिसर से अपनी शिकायत कर सकते हैं. 

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