Muzaffarnagar Riot : मुजफ्फरनगर दंगा मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की जेल की सजा दी.
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उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर विधानसभा के विधायक विक्रम सैनी समेत 12 दोषियों को स्थानीय कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. उन पर 10-10 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है. 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगा (Muzaffarnagar Riot) मामले में अदालत ने यह फैसला सुनाया है. एमपी एमएलए कोर्ट गोपाल उपाध्याय ने सभी आरोपियों को 2 साल की सजा सुनाई है. मालूम हो कि 29 अगस्त 2013 को थाना जानसठ में हुए दर्ज मुकदमे में 28 लोगों को नामजद किया गया था. सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 353 और 336 में मुकदमा दर्ज किया गया था.
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इसमें विधायक विक्रम सिंह सैनी सहित 12 लोगों को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार किया था. जबकि अन्य 15 लोगों को मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था. 2013 से ही ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था. कई साल पहले मुकदमा सेशन कोर्ट से एमपी एमएलए कोर्ट में भेजा गया था. सेशन कोर्ट एमपी एमएलए गोपाल उपाध्याय ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए मामले में 15 आरोपियों को बरी कर दिया था.
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इसमें शाहनवाज, बाबर, अबरार, इमरान, उस्मान, राकेश, मनोज, हाजी अनीस, साजेब, मुकर्रम जफर, रफीक, अक्षय, गुलशन , फैसल और धीरज शामिल है. इसमें एक आरोपी सतीश की मौत हो चुकी है. कोर्ट ने जिन लोगों को सजा सुनाई है, उनमें खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी, मुकर्रम, नूर , फारूक, धर्मवीर, दीपक, सोनू, रोहतास , दीपक, सलेक चंद, रविंदर प्रदीप को 2 वर्ष के कारावास की सजा शामिल है. एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रत्येक दोषी को 10- 10 हजारों रुपए के जुर्माने की सजा सुनाया है. हालांकि संभावना है कि विधायक और अन्य आरोपी इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे.
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