सीबीआई (CBI) की तरफ से दाखिल जवाब हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पाया है. जिसकी वजह से कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आनंद गिरी के वकीलों से री ज्वाइंडर दाखिल करने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी. आनंद गिरी पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है...
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मो. गुफरान/प्रयागराज: महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले (Mahant Narendra Giri Death Case) के आरोपी आनंद गिरी (Anand Giri) की जमानत अर्जी पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई हुई. सीबीआई (CBI) की तरफ से दाखिल जवाब हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पाया है. जिसकी वजह से कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आनंद गिरी के वकीलों से री ज्वाइंडर दाखिल करने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी. आनंद गिरी पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.
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हाईकोर्ट ने दिए री ज्वाइंडर दाखिल करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर आनंद गिरी के वकीलों से री ज्वाइंडर दाखिल करने के लिए कहा है. सीबीआई के जवाब पर आनंद गिरी के वकील को री ज्वाइंडर दाखिल करना होगा. इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी. आनंदी गिरी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल मे बंद हैं. 20 सितंबर 21 को मठ बाघम्बरी गद्दी के कमरे मे महंत नरेंद्र गिरी का शव पाया गया था.
सीबीआई ने मामले में दाखिल की थी चार्जशीट
गौरतलब है कि बीते दिनों सीबीआई ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके तहत महंत नरेंद्र गिरी की हत्या नहीं हुई बल्कि सुसाइड ही है. सीबीआई ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने और 120 बी यानी साजिशकर्ता के रूप में दर्शाया. सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी को मौत के लिए जिम्मेदार माना है. लगभग 2 महीने तक चली सीबीआई की जांच पड़ताल में सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग की फोरेंसिक जांच करायी गयी, जिसमें यह पाया गया कि सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी ने ही लिखा था. सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक अभी विवेचना पेंडिंग है यानी आने वाले दिनों में कुछ और लोगों के नाम भी इस आत्महत्या के मामले में सामने आ सकते हैं. सीबीआई उनके खिलाफ भी शिकंजा कस सकती है.
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