काम की खबर: शादी के बाद Pan Card में करवा लें ये बदलाव, वरना हो सकते हैं परेशान
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काम की खबर: शादी के बाद Pan Card में करवा लें ये बदलाव, वरना हो सकते हैं परेशान

पैनकार्ड में सरनेम और एड्रेस चेंज कराने की  प्रक्रिया आप घर बैठे कर सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी.

काम की खबर: शादी के बाद Pan Card में करवा लें ये बदलाव, वरना हो सकते हैं परेशान

नई दिल्ली: आज के समय में पैन कार्ड सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स में से एक है. किसी भी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के समय हमें इस कार्ड की आवश्यकता होती है इसलिए इसमें दी गई सभी जानकारियों का सही होना बेहद जरूरी है. इसके अलावा इसे अपडेटेड रखना भी. ऐसे में अगर आपकी शादी हो गई है और आपका पैनकार्ड पहले से बना हुआ है तो आपको इसमें कुछ संशोधन करवाने पड़ेंगे. ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो. 

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करवाने होंगे ये चेंजेस 
दरअसल, शादी के बाद अक्सर लड़कियों का सरनेम और जगह दोनों ही बदल जाती है. जिसके चलते पैनकार्ड में इसका अपडेशन होना बेहद जरूरी है. अगर आप की भी शादी हो गई है और अभी तक आपने इसमें संशोधन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द अपना सरनेम और एड्रेस चेंज करवा लें. ऐसा ना करने पर आगे चलकर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.पैनकार्ड में सरनेम और एड्रेस चेंज कराने की  प्रक्रिया आप घर बैठे कर सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी.

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इन स्टेप्स के जरिए कर सकते है चेंजेस

1. पैन कार्ड में चेंजेस करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे दी गई लिंक पर जाना होगा. 

    https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html
2. इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आएगा.
3. एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सभी जरूरी जानकारियां भरकर सबमिट कर दें. 
4. अब  आप उस सेल को सेलेक्ट करें, जो आपके नाम के सामने बना है. यहां फॉर्म में अपने PAN नंबर डालें.
6. इसके बाद आपको फॉर्म में दी गई जानकारी को वेरीफाई करना होगा.
7. वेरीफिकेशन करने के लिए आपको 'validate'ऑप्शन पर क्लिक करें.
8. अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें.
9. इसे सबमिट करने के बाद आपको ऑनलाइन नेटबैंकिंग या अपने डेबिट, क्रेडिट या कैश कार्ड के माध्यम से अपने एप्लीकेशन को प्रोसेस्ड करने के लिए भारत में अपना पता दर्ज करना होगा. 
10. अब आपको ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करना होगा. 
11. भारत में अपने एड्रेस के लिए 110 रुपये और भारत के बाहर का एड्रेस देने के लिए 1020 रुपये का भुगतान करना होगा.
12. भुगतान हो जाने के बाद पैन एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें.
13. अब फॉर्म की हार्डकॉपी निकाल लें और उस पर दो फोटो चिपकाकर. इसके बाद अपने हस्ताक्षर करें.
14. अब एप्लीकेशन फॉर्म को इनकम टैक्स पैन सर्विसेज UNIT के लिए National Securities Depository Limited के पते पर भेज दें. 
15 एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने जरूरी डॉक्यूमेंट भेजना ना भूलें. डॉक्यूमेंट्स के बिना आपके पैन कार्ड मे चेंजेस नहीं हो पाएंगे.

क्या है पैनकार्ड
पैन कार्ड का पूरा नाम Permanent account number है. ये एक प्रकार का यूनीक पहचान पत्र है. किसी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए इसे आवश्यक माना जाता है. पैनकार्ड में 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है. आयकर दाताओं के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है. आज कल बैंक खाता खोलने, नौकरी के लिए आवेदन करते समय इसकी आवश्यकता होती है.

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