Azam Khan News: जेल से बाहर आ सकते हैं आजम खान, SC से मिली अंतरिम जमानत
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand1189405

Azam Khan News: जेल से बाहर आ सकते हैं आजम खान, SC से मिली अंतरिम जमानत

बता दें कि अदालत इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी थी और जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब इस मामले में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने फैसला सुनाया है. ...

Azam Khan News: जेल से बाहर आ सकते हैं आजम खान, SC से मिली अंतरिम जमानत

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है.  उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में उन्हें राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए आजम को यह जमानत दी है. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित जमानत लें. नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी.

पीपल के पेड़ के नीचे कहीं भी पत्थर और एक लाल झंडा रख दो, बन गया मंदिर, अखिलेश के बयान से गहराया विवाद

बता दें कि अदालत इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी थी और जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब इस मामले में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने फैसला  सुनाया है. हालांकि, इस अंतरिम जमानत के बाद भी यह साफ नहीं हो पाया है कि आजम खान कब तक जेल से बाहर आ पाएंगे. 

सीतापुर की जेल में बंद हैं आजम खान
गौरतलब है कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं. आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा. 

डॉ शफीकुर्रहमान बर्क ने शिवलिंग निकलने को बताया झूठा प्रोपगेंडा, कहा-ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा बर्दास्त नहीं

WATCH LIVE TV

 

Trending news