आपको ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) करने के लिए पोर्टल पर कुछ जानकारियां भरनी होंगी. इसके लिए आपके पास मृत्यु प्रमाण-पत्र (Death Certificate), बैंक पासबुक (Bank Passbook) की जरूरत पड़ेगी.
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लखनऊ: साल 2020 से कोरोना महामारी (Covid-19) ने लोगों की जिदंगी उजाड़ कर रख दी है. कोरोना के चलते कई परिवारों ने अपनों को खो दिया. उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था. राज्य सरकार ने (UP Government) कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50 हजार रुपये की राशि देने की घोषणा की थी. इसी क्रम में शुक्रवार को इसके लिए सरकार ने राहत आयुक्त कार्यालय (Relief of Commissioner Office) की ऑफिशियल वेबसाइट rahat.up.nic.in पर फॉर्म जारी कर दिया है.
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इन दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत
आपको ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) करने के लिए पोर्टल पर कुछ जानकारियां भरनी होंगी. इसके लिए आपके पास मृत्यु प्रमाण-पत्र (Death Certificate), बैंक पासबुक (Bank Passbook), परिवार का वो सदस्य जिसको पैसे दिए जाएंगे उस व्यक्ति का सहमति पत्र और RTPCR Report रिपोर्ट होनी चाहिए.
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ऐसे करें आवेदन
1. सबसे पहले आयुक्त कार्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट rahat.up.nic.in पर जाएं.
2. इसके बाद 'आवेदन भरें' के ऑप्शन को क्लिक करें. ऐसा करते ही आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा.
3. फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर (Mobile Number) भरना होगा. नंबर भरते ही आपके मोबाइल पर ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा.
4. अब आप मृतक का पूरा विवरण भरें. जैसे- नाम, लिंग, मृतक के माता/पिता/पति/पत्नी का नाम, कोविड पॉजिटिव होने की डेट, मृत्यु की डेट, शहर, जिला का नाम, तहसील, ब्लाक, ग्राम पंचायत और पूरा Adress.
5. अब आपको आधार कार्ड (Aadhaar Card) का नंबर, आवेदक का नाम और लिंग दोबारा भरकर सबमिट करना होगा.
6. इसके बाद आपको बैंक खाते से जुड़े डिटेल्स भरने होंगे. जैसे- नाम, बैंक का नाम, शाखा, आईएफएससी कोड (IFSC Code), अकाउंट नंबर और ई-मेल.
7. इन सब के बाद आपको RTPCR की कॉपी, मृत्यु प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी पेज पर अपलोड करनी होगी.
8. लास्ट में Captcha Security कोड डाल कर फाइनल फॉर्म को सबमिट करना होगा.
समस्या होने पर यहां करें शिकायत
किसी आवेदक को फॉर्म भरने में कोई समस्या होती है, तो आवेदक अपने जिले में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष अपनी समस्या रख सकता है. इसके साथ ही वेबसाइट पर शिकायत भी दर्ज करा सकता है. ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी को परेशाानी नहीं हो इसके लिए विभाग ने हेल्प-लाइन नंबर (Helpline Number) भी जारी किया है. किसी प्रकार की समस्या होने पर आप 1070 या 9454441081 पर कॉल कर सकते हैं.
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