Ghazipur News: गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी पर आनेवाला फैसला टला, अगली तारीख 27 जुलाई तय की गई
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Ghazipur News: गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी पर आनेवाला फैसला टला, अगली तारीख 27 जुलाई तय की गई

Ghazipur News: गाजीपुर में सुआपुर निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन पर हत्या मामलों को लेकर मुख्तार अंसारी पर कोर्ट का फैसला टल गया है. अब 27 जुलाई को दोबार इस मामले में सुनवाई होगी.

Ghazipur News: गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी पर आनेवाला फैसला टला, अगली तारीख 27 जुलाई तय की गई

आलोक त्रिपाठी/गाजीपुर :  हत्या और हत्या के प्रयास के मामले को लेकर माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ शनिवार को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से फैसला आना था. लेकिन अब इस मामले में अगली तारीख 27 जुलाई को बहस होगी. इस बात की जानकारी मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने दी है. इस दौरान लियाकत अली ने बताया कि ''करंडा थाना क्षेत्र में के सुआपुर के रहने वाले कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन पर हत्या के प्रयास के मामलो को लेकर गैंग चार्ट बनाया गया था. गैंगेस्टर एक्ट के तहत 2010 मुकदमा दर्ज किया गया था.

इन दोनों मूल एफआईआर में मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है. बाद में इन दोनों मामलों में मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसपर शनिवार को फैसला आना था. हमने माननीय न्यायाधीश से इस मामले में शेष बहस कराने की अपील की थी जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने 27 जुलाई की तारिख निर्धारित की है.अब इस मामले में 27 जुलाई को बहस होगी.''

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2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर गांव के रहने वाले कपिलदेव सिंह की हुई थी. हत्या जबकि 2009 में ही मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था,लेकिन मुख्तार अंसारी उस समय जेल में बंद था. फिलहाल दोनों मामले के मूल केस में मुख्तार अंसारी बरी है. लेकिन साल 2010 में दोनों मामलों को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. तब से कोर्ट में कार्यवाही चल रही थी, जिसमें गाजीपुर MP-MLA कोर्ट को 15 जुलाई को फैसला सुनाना था फैसला. लेकिन बचाव पक्ष की बहस में कुछ और बिंदुओं पर सुनवाई को लेकर मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने मौखिक रूप से बहस की मांग कोर्ट से की थी, जिसपर न्यायाधीश ने फैसला टालते हुए दोबारा सुनवाई की मोहलत दी है. 

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