Electric Vehicle Policy in UP : उत्तर प्रदेश शासन ने पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया है. दोपहिया वाहनों की कीमत में 15 से 20 हजार रुपये तक होगा फायदा. वहीं, चार पहिया वाहनों में एक लाख का होगा फायदा.
Trending Photos
Electric Vehicle Policy in UP : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है. सरकार ने होली से पहले इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को छूट देने का बड़ा तोहफा दिया है. प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों से कोई टैक्स न लेने का ऐलान किया गया है.
रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होगी
उत्तर प्रदेश शासन ने पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया है. इसके मुताबिक, अब यहां पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं, न ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होगी. इसके अंतर्गत 3 साल तक का टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी.
सभी जनपदों के RTO को भेजा गया निर्देश
वहीं, अगर प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करते हैं तो इन पर यह छूट 5 साल तक मान्य होगी. सरकार की ओर से सभी जनपदों के आरटीओ को भी तत्काल प्रभाव से निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं.
प्रमुख सचिव ने जारी किया निर्देश
प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अनुसार 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक यूपी में बिक्री एवं रजिस्ट्रीयुक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पर कर से शत प्रतिशत छूट दी जाएगी.
इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति प्रभावी
वहीं, 14 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवें वर्ष यानी 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक प्रदेश में विनिर्मित बिक्रीकृत तथा रजिस्ट्रीकृत ईवी पर भी शत प्रतिशत छूट मिलेगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल से आशय के संबंध में स्पष्टीकरण भी दिया गया है.
ये होंगे होंगे मान्य
इसके अनुसार, ईवी का तात्पर्य इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करने वाले समस्त ऑटोमोबाइल से है जो बैटरी, अल्ट्रा कैपेसिटर अथवा ईंधन सेल द्वारा चालित होते हैं. इनमें समस्त 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एवं 4 व्हीलर स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान (एचईवी), प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान (पीएचईवी), बैटरी इलेक्ट्रिक यान (बीईवी) तथा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक यान (एफसीईवी) शामिल हैं.
खुद खाते में आ जाएगा टैक्स का पैसा
बताया गया कि जिन लोगों ने 14 अक्टूबर 2022 से अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद की है और टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस दी है, उनका पैसा स्वत: ही उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा. इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर को कोई प्रयास नहीं करना है. सरकार के इस कदम से प्रदेश के इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स को बड़ा फायदा होने की संभावना है.
दो पहिया वाहनों में 15 से 20 हजार की बचत
बताया जा रहा है कि इससे प्रयास के बाद ऑन रोड दोपहिया वाहनों की कीमत में 15 से 20 हजार रुपये तक और कार की कीमत में एक लाख रुपये तक का अंतर आ जाएगा. अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पंजीकरण का यह अंतर खत्म हो जाएगा. दोनों राज्यों में रेट एक समान हो जाएंगे.
WATCH: बदल रहा सोना खरीदने का नियम, कर दी ये भूल तो होगा नुकसान !