Uttarakhand News: बहुत से लोग देवभूमि उत्तराखंड में जमीन खरीदने की इच्छा रखते हैं लेकिन इस राज्य में जमीन खरीदने की अपनी एक सीमा है. यहां के जमीन संबंधी कानूनों को जानकर ही आपको यहां भूमि संबंधी कार्य करने की सोचनी चाहिए.
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Uttarakhand news: अगर आप उत्तराखंड में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल अब राज्य में भू कानून के खिलाफ जाकर जमीन खरीदना बहुत भारी पड़ सकता है.यहां तक कि आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है. दरअसल राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं.
वैसे तो सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की थी लेकिन अब तक रिपोर्ट जमा नहीं हुई है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के मुताबिक रिपोर्ट मांगी गई थी जिसमें से 11 जिलों से रिपोर्ट मिली है.
इस दिशा में हरिद्वार और नैनीताल को छोड़कर बाकी सभी ने जानकारी जमा कर दी है. गौरतलब है कि रुद्रप्रयाग और चंपावत में जमीन के दुरुपयोग या नियमों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं है. बाकी 9 जिलों में नियम उल्लंघन के मामले सामने आए हैं.
सरकार की ओर से कहा गया है कि जहां जमीन के इस्तेमाल खरीदने के उद्देश्य को लेकर स्पष्टता नहीं है उन मामलों पर कार्रवाई की जाए. आपको बता दें कि इस समय उत्तराखंड में कोई भी परिवार ज्यादा से ज्यादा 250 वर्ग मीटर जमीन ही खरीद सकता है.
जानकारी सामने आई थी कि कई लोगों सीमा से काफी ज्यादा जमीन उत्तराखंड में खरीदी है. कुछ मामलों में तो जमीन खरीदने का उद्देश्य कुछ और बताकर काम कुछ और किया गया.
नियम तोड़ने पर क्या होगा: आपको बता दें कि भू कानून के खिलाफ जमीन खरीदने पर ZALR ACT के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
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