Udham Singh Nagar: मथुरा घुमाने के बहाने नाबालिग के माता पिता ने कर दी बेटी की शादी, पुलिस ने दर्ज किया मामला
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Udham Singh Nagar: मथुरा घुमाने के बहाने नाबालिग के माता पिता ने कर दी बेटी की शादी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

उत्तराखण्ड के उधम सिंह नगर से एक नाबालिग लड़की का जबरन विवाह कराने का सनसनीखज मामला सामने आया है. मामले में लड़की के माता-पिता पर ही आरोप लगा है. आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है...

Udham Singh Nagar: मथुरा घुमाने के बहाने नाबालिग के माता पिता ने कर दी बेटी की शादी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

विजय आहूजा/उधम सिंह नगरः आपको वो समय याद है जब लड़कियों की बचपन में ही शादी करवा दी जाती थी. सरकार ने इसे रोकने के कई प्रयास भी किए और उसे सफलता भी मिली. लेकिन एक ऐसा ही मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से सामने आया है. जहां पर माता-पिता ने लड़की की शादी मथुरा के रहने वाले शख्स से जबरन करा दी. लड़की किसी तरह मथुरा से निकलकर रुद्रपुर पहुंची और पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई. लड़की की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है.

पीड़ित लड़की का आरोप है कि उसका विवाह उसके माता पिता ने पहले से ही मथुरा निवासी धर्मवीर से तय कर रखा था. जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी. पुलिस को दी सूचना में लड़की ने बताया कि बीते 24 दिसंबर को उसके मां, बाप, नानी और भाई उसे घुमाने के बहाने मथुरा ले गए. मथुरा ले जाकर जबरन उसका विवाह कुम्हा मथुरा निवासी धर्मवीर के साथ करा दिया था. धर्मवीर बालिग है और उससे उम्र में बड़ा है. लड़की ने बताया कि इस दौरान धर्मवीर ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया. शादी के दो दिन बाद वह मथुरा से भागकर रुद्रपुर आ गई और पुलिस को तहरीर दी.

पुलिस ने दी जानकारी
एसपी क्राइम चंद्र शेखर घोड़के ने बताया कि लड़की की शिकायत पर ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने जांच करते हुए पीड़िता के बयान दर्ज किए हैं. जांच में मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने पीड़िता की मां, पिता, नानी और भाई के विरुद्ध बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. जबकि धर्मवीर के विरुद्ध पॉक्सो और बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

किन धाराओं में हुआ मामला दर्ज
पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की के द्वारा यह तहरीर दी गई थी कि उसे माता पिता ने जबरन उसका विवाह एक बालिग आदमी के साथ किया. लड़की का आरोप है कि जबरन उसके साथ शारिरिक संबंध भी बनाए गए. इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 323, 506, 376 IPC, 3/4, 16/17 पॅाक्सो एक्ट तथा 2/3 बाल विवाह अधिनियम के तहत थाना ट्रांजिट कैंप में मामला पंजीकृत किया है.

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