काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर कोर्ट का आदेश, ASI करेगी पुरातात्विक जांच
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काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर कोर्ट का आदेश, ASI करेगी पुरातात्विक जांच

मंदिर पक्ष के पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी की कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है.

फाइल फोटो.

नवीन पांडेय/वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले के पुरातात्विक सर्वेक्षण को लेकर वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी फैसला सुना दिया है. मंदिर पक्ष के पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी की कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है.

इसके अलावा कोर्ट ने सर्वेक्षण का खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने पुरातात्विक विभाग के द्वारा कराकर कोर्ट में सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया है. आपको बता दें कि  10 दिसंबर 2019 से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने को लेकर वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में मंदिर पक्ष और मस्जिद पक्ष की तरफ से बहस चल रही थी. जिसमें गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनकर मंदिर पक्ष को राहत देने का काम किया है. फैसले के बाद मंदिर पक्ष के पक्षकार द्वारा कोर्ट को धन्यवाद देते हुए इस फैसले को बड़ी जीत बता रहे है.

क्या है पूरा मामला
दावा किया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने सन 1664 में मंदिर को नष्ट कर दिया था. दावा है कि इसके अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया था जिसे मंदिर भूमि पर निर्मित ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है. याचिकाकर्ता ने अदालत से मंदिर की जमीन से मस्जिद को हटाने का निर्देश जारी करने और मंदिर ट्रस्ट को अपना कब्जा वापस देने का अनुरोध किया था.

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