Lucknow News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुखतार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत याचिका खारिज कर दी है. आपको बता दें कि ED ने मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. इसी केस में मुखतार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी भी एक आरोपी था. इसके चलते पिछले महीने ही  9 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद ED ने अब्बास अंसारी को हिरासत में ले लिया था.


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चित्रकुंड जेल कांड में भी जमानत खारिज
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही चित्रकूट जेल कांड मामले में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अब्बास अंसारी की यह जमानत याचिका लखनऊ खंडपीठ के न्यायाधीश जसप्रीत सिंह खारिज की थी.


मऊ विधानसभा सीट से विधायक
ज्ञात हो अब्बास अंसारी 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मऊ सीट से चुनाव जीत कर विधायक भी है. 



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