Gyanvapi: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 31 साल बाद पूजा अर्चना हो रही है. अदालत ने हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया था. तहखाने में पूजा की इजाज़त के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है.
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Gyanvapi Case News: ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में पूजा की इजाज़त के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मस्जिद कमेटी की ओर से वकीलों की टीम ने सुबह 3 बजे रजिस्ट्रार के सामने मामला रखा और जल्द सुनवाई की मांग की है. मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत के आदेश पर तुंरत रोक की मांग की है ताकि इस दरमियान मुस्लिम पक्ष दूसरे क़ानूनी राहत के विकल्प आजमा सके. व्यासजी का तहखाना वर्ष 1993 से बंद था.
चीफ जस्टिस के सामने रखा पक्ष
रजिस्ट्रार ने मुस्लिम पक्ष की मांग को सुबह 4 बजे चीफ जस्टिस के सामने रखा. चीफ जस्टिस ने आज सुबह डॉक्यूमेंट देखने के बाद मुस्लिम पक्ष से हाईकोर्ट जाने को कहा. चीफ जस्टिस ने कहा कि वो किसी भी तरह की राहत पाने के लिए इलाहाबाद HC के चीफ जस्टिस के सामने मामला रखें.
हिंदू पक्ष को बड़ी जीत
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली. जिला अदालत ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा-पाठ करने की इजाजत दे दी. सात दिनों में जिला प्रशासन को इसके लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. व्यास परिवार अब तहखाने में पूजा पाठ करेगा. गौरतलब हो कि हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी. सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था.ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में मंगलवार देर रात पूजा के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर है. बनारस में अफसरों को फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं. वाराणसी जिला अदालत की ओर से ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजन-अर्चन की बुधवार को अनुमति के बाद देर रात बैरिकेडिंग से रास्ता बनाते हुए व्यास जी का तहखाना खोल दिया गया.
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