Hall Marked Jewellry New Rule: अगर आप जल्द ही सोना या सोने के जेवर खरदीना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. अगले महीने से यानी 31 मार्च 2023 से बगैर हॉलमार्क की ज्वैलरी मान्य नहीं होगी. केंद्र सरकार ने गोल्ड और ज्वैलरी की खरीद-फरोख्त के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार 31 मार्च 2023 के बाद हॉलमार्क के रूप में 6 नंबर के अल्फान्यूमेरिक डिजिट ही मान्य होंगे. इसके बगैर सोने की ज्वैलरी बेचना मान्य नहीं होगा.
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