PM Vishwakarma Scheme : हिन्‍दू धर्म में भगवान विश्‍वकर्मा को ब्रह्मांड का पहला वास्तुकार यानी इंजीनियर माना गया है. इस बार विश्‍वकर्मा जयंती 17 सितंबर को मनाई जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्‍वकर्मा योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के जरिए सरकार पात्र लोगों को लाभ पहुंचाती है. तो आइये जानते हैं पीएम विश्‍वकर्मा योजना के बारे में. 


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पीएम विश्‍वकर्मा योजना का उद्देश्‍य 
पीएम विश्‍वकर्मा योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है. इसके तहत 18 पारंपरिक व्यापारों को लाभ देने की योजना है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को कम ब्‍याज में तीन लाख रुपये तक लोन दिया जाता है. इस योजना का उद्देश्‍य अपने हाथों और औजारों की मदद से काम करने वाले कारीगरों, शिल्‍पकारों को सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्‍यम से कारीगरों और शिल्‍पकारों की पहचान की जाएगी. 


किन-किन लोगों को मिलता है लाभ? 
- राजमिस्त्री 
- अगर आप मूर्तिकार हैं
- पत्थर तराशने वाले
- पत्थर तोड़ने वाले
- जो नाव निर्माता हैं
- जो लोग लोहार का काम करते हैं
- हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
- मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
- फिशिंग नेट निर्माता
- अगर आप सुनार हैं
- जो ताला बनाने वाले हैं
- नाई यानी बाल काटने वाले 
- मालाकार
- धोबी और दर्जी
- टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
- जो अस्त्रकार हैं
- गुड़िया और खिलौना निर्माता 


कितना लाभ मिलता है?
इस योजना से जुड़ने के बाद लाभार्थी को प्रशिक्षण दिया जाता है. इसके लिए रोजाना 500 रुपये का स्टाइपैंड दिया जाता है. साथ ही टूलकिट खरीदने के लिए 15 हजार रुपये दिए जाते हैं. इसके बाद शुरुआत में एक लाख और फिर अतिरिक्त दो लाख रुपये का लोन दिया जाता है. ध्‍यान रहे कि सरकार इसके लिए पीछे ब्‍याज भी वसूल करती है. 


कैसे कर सकते हैं आवेदन?
अगर आप पात्र हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. इसके लिए पहले अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र जाएं और यहां जाकर अपने संबंधित दस्तावेजों को वेरिफाई करवाएं. इसके बाद पात्रता चेक होगी और सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद आपका आवेदन कर दिया जाता है. 


योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ लेने वालों के लिए वही पात्र है जो उत्‍तर प्रदेश का मूल निवासी हो. केवल कामगार या श्रमिक वर्ग का नागरिक हो. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए. प्रत्येक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदक के परिवार में से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए. आवेदक ने पिछले 2 वर्षों में इस योजना के तहत सरकार से कोई टूलकिट प्राप्त नहीं की हो. 


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