Greater Noida: यमुना विकास प्राधिकरण के चेयरमैन अनिल सागर की अध्यक्षता में 79वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई. इस बोर्ड बैठक में 2041 तक का मास्टर प्लान अप्रूव किया गया. इसके साथ ही मास्टर प्लान के लिए जो 55 गांव सम्मिलित हुए थे, उनको भी शामिल किया गया है. साथ ही 1000 एकड़ जमीन और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इस बोर्ड मीटिंग में 23 अहम फैसलों पर मोहर लगी. बैठक में निर्णय लिया गया कि स्थानीय कला, कलाकारों के लिए हाट विकसित किए जायेंग. PPP मॉडल पर 1220 करोड़ से राया में विकसित होगी यह योजना. बैठक के बाद फ़िल्म सिटी की फाइनेंसियल बिड खोल दी जाएगी. फिटनेस सिटी बनने के लिए एजेंसी का चयन किया जायेगा, किसानों के हित में भी इस बोर्ड मीटिंग में फैसले लिए गए. जानें क्या हैं वो 23 फैसले....
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दिनांक 15.01.2023 तक की कुल राजस्व प्राप्तियां रू0 1784.63 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दिनांक 15.01.2024 तक प्राधिकरण की कुल राजस्व प्राप्तियां रू0 5107.75 करोड़ रही जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि से कुल 285.61 प्रतिशत अधिक है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दिनांक 15. 01:2023 तक का कुल राजस्व भुगतान रू0 1204.89 करोड़ था जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दिनांक 15.01.2024 तक प्राधिकरण का कुल राजस्व भुगतान रू0 2036.39 करोड़ रहा जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि से कुल 169.01 प्रतिशत अधिक है.
- प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.01.2014 तक अर्जित / क्रय की गई भूमि के सापेक्ष कृषक जिनका नाम प्राधिकरण द्वारा अर्जित/कय की पटवार्षिक खतौनी में प्राधिकरण की स्थापना तिथि 24.04.2001 से पूर्व अंकित रहा हो, को उनकी अर्जित / क्रय की गई भूमि के सापेक्ष 07 % आबादी भूखण्ड का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया.
- यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा जनहित में तथा क्षेत्रीय कृषकों की मांग के दृष्टिगत उनको आवंटित 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड के सापेक्ष जारी किये गये आवंटन पत्र तथा पूर्व में जारी आबंटन पत्र में उल्लिखित मूल धनराशि पर लगने वाले ब्याज में शतप्रतिशत छूट (पूर्व में जिन आवंटियों द्वारा देय धनराशि ब्याज सहित जमा की जा चुकी हैं को छोडकर) दिये जाने का निर्णय लिया गया.
- यमुना एक्सप्रेसवे एवं ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को सुगम करने हेतु इसके जंक्शन बिन्दु पर 04 लूप व 04 रैम्प एवं 04 अतिरिक्त रैम्प बनाये जाने का निर्णय लिया गया था. इन रैम्पस् के निर्माण से यमुना एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पैरीफेरल मार्ग के माध्यम से कुण्डली, सोनीपत, मेरठ, मानेसर आदि पर आने जाने हेतु सुगम मार्ग उपलब्ध हो सकेगा. इस इन्टरचेन्ज को बनाये जाने हेतु एन.एच.ए.आई. एवं यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के मध्य एम.ओ.यू. भी निष्पादित किया जा चुका है. ग्राम जगनपुर अफजलपुर परगना दनकौर के प्रभावित कृषकों द्वारा भूमि का प्रतिकर न उठाने, 64.07 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर व 07 प्रतिशत आबादी स्थल की मांग व विभिन्न न्यायालयों में योजित वादों के कारण इस इन्टरचेन्ज के निर्माण में काफी देरी हुई. अब सम्बन्धित कृषकों द्वारा इन्टरचेन्ज पर सहमति के साथ प्रतिकर प्राप्त किया जा रहा है तथा प्राधिकरण द्वारा उनकी मांग के अनुसार 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड हेतु स्थान चिन्हित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है. निर्माण कार्यों में देरी के कारण पूर्व में स्वीकृत लागत 75.50 करोड से बढकर अब रू.122. 89 करोड हो गई है, परीक्षणोपरान्त जिस पर एन.एच.ए.आई. द्वारा भी सहमति प्रदान की गई है.
- मे० एस०डी०एस० इन्फाकॉन प्रा० लि० के आवंटियों / बायर्स आदि जिनके द्वारा लीज डीड निष्पादित करवाई जा चुकी है, को विकासकर्ता कम्पनी द्वारा अभी भी स्थल पर आधारभूत सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के कारण भूखण्ड पर भवन निर्माण पूर्ण करने हेतु निःशुल्क समयवृद्धि दिनांक 31.12.2024 तक देने का निर्णय लिया गया. इस समयवृद्धि से होने वाली वित्तीय हानी की प्रतिपूर्ती मै० एस०डी०एस० इन्फाकॉन प्रा० लि० से किये जाने का भी निर्णय लिया गया. उल्लेखनीय है कि यह प्रोजेक्ट प्राधिकरण की श्री अमिताभ कांत समिति की सिफारिसो पर लागू लीगेसी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट की लिस्ट में भी सम्मिलित है.
- संस्थागत श्रेणी के अन्तर्गत 10 एकड व उससे अधिक आकार के संस्थागत उपयोग के मूखण्डों को यथा डिग्री कॉलेज, / पीजी कॉलेज, मैनेजमेन्ट इन्सटीट्यूट / टेक्निकल इन्सटीट्यूट, स्पोर्टस् कॉलेज, स्पोर्टस् एकेडमी, मेडिकल कॉलेज मय अस्पताल को ई-ऑक्शन की परिधि से बाहर रखने का निर्णय लिया गया.
- प्राधिकरण के आवंटियों के अनुरोध एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत समस्त आवासीय भवन /भूखण्ड, समस्त औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं के आवंटियों जिनको लीज डीड निष्पादित कराये जाने हेतु दिनांक 31. 12.2023 तक चैक लिस्ट प्रेषित की जा चुकी है, को दिनांक 30.06.2024 तक निःशुल्क समय विस्तरण प्रत करने का निर्णय लिया गया.
- आवंटियों की मांग पर प्राधिकरण बी.एच.एस. योजनाओं यथा बी.एच.एस.02, बीएचएस03 तथा बी०एच०एस007 में 54.75 वर्गमीटर के भवनों के आवंटी यदि दिनांक 31.03.2024 तक रिफण्ड हेतु आवेदन करते हैं तो भवन के सापेक्ष जमा सम्पूर्ण धनराशि ब्रोशर के नियम एवं शर्त के अनुसर 04 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित (पीनल इन्ट्रेस्ट छोडकर एवं डिफाल्ट धनराशि की कटौती के उपरान्त) रिफण्ड ले सकते हैं.
- इसी प्रकार सैक्टर-22डी में प्राधिकरण की वर्तमान में प्रचलित “प्रथम आवत प्रथम पावत” बी.एच.एस. योजना (एम.आई.जी. एस+16) के आवंटियों की मांग पर आवंटी या उनके आश्रित जो कि दिव्यांग श्रेणी / सीनियर सिटिजन / वृद्ध या किसी अन्य गम्भीर बिमारी अथवा किटिकल इलनेस से पीडित हैं, को भवन उपलब्ध होने की स्थिति में तल परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई. तल परिवर्तन केवल उन्ही आवंटियों के किये जायेंगे जिनके द्वारा अभी लीज डीड निष्पादित नहीं की गई है. गम्भीर बीमारियों के सम्बन्ध में स्पेशलाईजिङ डाक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा. साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि भविष्य में प्रथम आवत प्रथम पावत योजनाओं के अन्तर्गत आवेदक को इन्वेन्टरी च्याइस की सुविधा भी मिलनी चाहिये ताकि वह उपलब्धता के आधार पर अपनी पसंद की यूनिट हेतु आवेदन कर सके.
- यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना के लिये दिनांक 30.09.2023 को अंतर्राष्ट्रीय बिड जारी की गई थी. बिड जमा करने की अंतिम तिथि 05 जनवरी, 2024 को दोपहर 2.30 बजे नियत की गई थी. दिनांक 0 जनवरी, 2024 को ही दोपहर 03 बजे योजना की टेक्निकल बिड ओपन की गई.
- यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत जनपद मथुरा में राया नगरीय केन्द्र में स्थापित की जाने वाली हैरिटेज सिटी के विकास हेतु संशोधित फिजिविल्टी रिपोर्ट एवं डी०पी०आर० परामर्शदाता कम्पनी मै० सी०बी०आर०ई० द्वारा प्रस्तुत की गई तथा इसक प्रस्तुतीकरण भी बोर्ड के समक्ष किया गया. जिसमें थीम बेस्ड हैरिटेज सैन्टर, योगा वेलनेस सैन्टर, कन्वेंशन सैन्टर, हॉटल, स्थानीय कला एवं कलाकारों के लिये हाट डेवलपमेन्ट का विकास आदि प्रस्तावित है तथा जिसके विकास / निर्माण हेतु सलाहकार संस्था द्वारा 02 विकल्प सुझाये गये हैं.
- यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्यालय एवं 04 जोनल कार्यवाही तथा स्टॉफ हाउसिंग हेतु वास्तुविद सस्था के चयन हेतु प्राधिकरण द्वारा आर.एफ.पी. जारी किया गया था. प्राप्त आवेदनों का प्रस्तुतीकरण व फाईनेन्सियल बिड के आधार पर निर्णय लिया जायेगा. उल्लेखनीय है कि प्राधिकरणम् प्रशासनिक कार्यालय सैक्टर-18 में तथा चार जोनल कार्यालय क्रमशः सैक्टर 22डी, 29, 22ई एवं सैक्टर 3 मे प्रस्तावित किये गये हैं.
- यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण की ड्राफ्ट महायोजना 2041 प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर उत्तर प्रदेश शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा. ड्राफ्ट महायोजना 2041 के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-उ०प्र० सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनायें गतिमान हैं. 1050 Hect. भूमि एविएशन हब हेतु है. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट पार्क, लैदर पार्क, प्लास्टिक पार्क, इलेक्ट्रिक व्यीकल पार्क, टेक्सटाईल पार्क, इलेक्ट्रानिक मैनुफेक्चरिंग पार्क, सेमी कण्डक्टर पार्क सहित कई अन्य विकास योजनायें प्रस्तावित हैं. इंटरनेशनल एयरपोर्ट एवं उपरोक्त वर्णित महत्वपूर्ण परियोजनाओं के दृष्टिगत इस क्षेत्र में Financial Service Sector से सम्बंधित संस्थाओं के विकास की अपार सम्भावनायें परिलक्षित हुई हैं जिसके कारण इस क्षेत्र में फिनटेक सिटी/फिनटेक हब स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है.
- यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा फिनटेक सिटी/फिनटेक हब की परियोजना की फिजिबिल्टी स्टडी कम डी०पी०आर० रिपोर्ट तैयार करने हेतु परामर्शदाता संस्था के चयन हेतु दिनांक 17.11. 2023 को आर०एफ०पी० जारी की गई थी. अंतिम तिथि तक इसमें 05 आवेदन प्राप्त हुये हैं.
- यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में विभिन्न परियोजनाओं में अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा एक अलग से अनुरक्षण सर्किल का गठन करने का निर्णय लिया गया.
- यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण में स्थापित होने वाले विभिन्न पार्कों, ग्रीन बैल्ट, रोटरी आदि के एडोपरॉन के लिये नीति बनाई गई है. इसके अन्तर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में संचालित कम्पनियों/ संस्थाओं आदि द्वारा बनाई गई नीति की नियम व शर्तों के अनुसार ग्रीन बैल्ट आदि को विकसित/ एडॉप्ट किया जा सकेगा.
- यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में हाईवे गस्त, शांति व्यवस्था बनाये रखे जाने, सुरक्षा व्यवस्था तथा अपराधों में रोकथाम के दृष्टिगत पुलिस विभाग को 04 वाहन इनोवा एवं बोलेजरा किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था को बढ़ाने पर सहमति प्रदान की गई.
- प्राधिकरण द्वारा समय समय विभिन्न वाणिज्यिक भूखण्डो, क्योरक, शॉप्स, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड, होटल, पैट्रोल पम्प आदि की योजनायें लॉन्च की गई परन्तु E-Auction पद्धति के अनुसार समुचित बिड प्राप्त न हो पाने के कारण प्राप्त आवेदनों को निरस्त किया रहा. इस प्रकार कई बार स्कीम निकालने के बाद भी आवंटन की कार्यवाही नहीं हो पाई. अतः अब प्राधिकरण कार्यालय हित में समस्त E-Auction की योजनाओं में रोल ओवर की नीति लागू किये जाने का निर्णय लिया गया.
- श्री अमिताभ कांत समिति की संस्तुतियों के कियान्वयन के सम्बन्ध में लीगेसी स्टाल्ड प्रोजेक्ट हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 21.12.2023 को जारी शासनादेश को अंगीकृत किया गया. प्राधिकरण द्वारा ग्रुप हाउसिंग के अपूर्ण प्रोजेक्ट को इसी आधार पर निर्धारित किया जायेगा. वर्तमान में प्राधिकरण में 09 परियोजनाओं की ड्यूज आदि की गणना एवं परीक्षण का कार्य गतिमान है.
- विभिन्न आवंटियों के अनुरोध तथा किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर वितरण किये जाने की प्रक्रिया के कारण स्थल पर अवस्थापना विकास के कार्य व सम्पर्क मार्ग आदि के कार्य पूर्ण न हो पाने के दृष्टिगत प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं अर्थात समस्त आवासीय भूखण्ड, समस्त औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं के ऐसे समस्त आवंटियों जिनको पूर्व में चैक लिस्ट जारी हो चुकी है, को लीज डीड निष्पादन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है तथा इसी वर्ष सितम्बर, 2024 में कॉमर्शियल उडाने प्रारम्भ हो जायेंगी.
- यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के फेज-2 क्षेत्र की महायोजना-2031 (सम्पूर्ण क्षेत्र / रीजनल लेवल योजना) एवं राया अर्बन सेन्टर की महायोजना में संशोधन स्वीकार किया गया, इसे अनुमोदनार्थ शासन को प्रेषित किया जायेगा.
- प्राधिकरण की 58वीं एवं 78वीं बोर्ड बैठक में ग्रुप हाउसिंग, टॉउनशिन, औद्योगिक भूखण्डों व संस्थागत परियोजनाओं हेतु अनुमन्य की गयी शून्यकाल अवधि जीरो पीरियड की सुविधा प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड परिसम्पत्तियों पर भी लागू किये जाने का निर्णय लिया गया. इसके अनुसार न्यायालय में स्थगन आदेश रहने के कारण आवंटन / पट्टा प्रलेख / कब्जे की प्रकिया पर रोक हो अथवा निर्माण कार्य आगे नहीं किया जा सकता हो, शासनादेश / प्राधिकरण बोर्ड के आदेशों के परिपेक्ष्य में पट्टा प्रलेख निस्तारित ना हो सका हो, यदि किसी भूखण्ड पर कब्जा दिया जा चुका है तथा पट्टा प्रलेख का निष्पादन भी हो चुका है परन्तु आवंटित भूखण्ड के लिये एक स्पष्ट पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्राधिकरण द्वारा पहुंच मार्ग की भूमि पर विधिक कब्जा किन्हीं कारणोवश प्राप्त नहीं हो पाया हो, जिसके कारण आवंटित भूखण्ड पर निर्माण / विकास कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा हो, ऐसे प्रकरणों सेटेलाईट इमेजरी के माध्यम से पुष्टि करायी जायेगी की परियोजना का निमार्ण कार्य नहीं हो पाया है.
- यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में सेमीकण्डक्टर पार्क विकसित किये जाने हेतु मैसर्स M/s. Tarq Semiconductors Pvt. Ltd. द्वारा भूमि की मांग की गई. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश सेमी कण्डक्टर नीति 2024 के अनुरूप उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार के अनुमोदनोपरान्त आवंटन की कार्यवाही किये जाने की बात कही है. प्राधिकरण द्वारा मा० मंत्रीपरिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति 2024 को अंगीकृत किया गया. उक्त नीति के अनुसार सेमीकण्डक्टर पार्क के विकास के फलस्वरूप प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं राजस्व प्राप्ति की अधिक सम्भावनायें प्रबल होगी.
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यमुना प्राधिकरण ने लिए 23 बड़े फैसले