योगी सरकार का बड़ा फैसला- अब UP के शॉपिंग मॉल्स में हो सकेगी महंगी शराबों की बिक्री
योगी सरकार ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिया. आदेश में कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों में शॉपिंग मॉल्स से खरीददारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है. इसको ध्यान में रखते हुए शॉपिंग मॉल्स में ब्रैंडेड शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है.
लखनऊ: योगी सरकार ने शॉपिंग मॉल्स में महंगी शराबों की बिक्री की अनुमति दे दी है. अब शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपए से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रैंड्स की शराबों की बिक्री की जा सकेगी. इसके अलावा 160 रुपए से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रैंड्स की बीयर भी शॉपिंग मॉल्स में मिलेगी. शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक की जा सकेगी. हालांकि, शॉपिंग मॉल परिसर में शराब के सेवन की अनुमति नहीं होगी.
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योगी सरकार ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिया. आदेश में कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों में शॉपिंग मॉल्स से खरीददारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है. इसको ध्यान में रखते हुए शॉपिंग मॉल्स में ब्रैंडेड शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है. यूपी सरकार के आदेश में बताया गया कि मॉल्स में शराब की दुकानों की एक साल की लाइसेंस फीस 12 लाख रुपए तय की गई है. यह किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म अथवा सोसाइटी से प्राप्त किया जा सकता है.
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शॉपिंग मॉल्स में स्थित शराब की दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश और अपनी इच्छा के अनुसार शराब की ब्रैंड चुनने की सुविधा होगी. दुकान वातानुकूलित होगी, लेकिन मॉल परिसर में शराब पीना गैरकानूनी होगा. इससे पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में वीकेंड पर घोषित संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी थी. अपर मुख्य सचिव (आबकारी) ने इस संबंध में आदेश जारी किया था. आदेश के मुताबिक वीकेंड लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन के बाहर सुबह 10 से रात 9 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी.
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