उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. वाराणसी में दुकानों को खोले जाने को लेकर जिलाधिकारी ने नई गाइडलाइन जारी की है.
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वाराणसी : उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. वाराणसी में दुकानों को खोले जाने को लेकर जिलाधिकारी ने नई गाइडलाइन जारी की है. शहर में अब सभी दुकानें और निजी कार्यालय सप्ताह में चार दिन खुलेंगे.
जिलाधिकारी की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक, सप्ताह में 4 दिन सड़क की दोनों तरफ की दुकानें खोली जाएंगी.सभी दुकानें और निजी कार्यालय केवल मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को खोले जाएंगे. जबकि, सप्ताह के 3 दिन शुक्रवार, रविवार और सोमवार को पूर्ण बंदी रहेगी.
आदेश में कहा गया है कि सुबह 9:00 बजे से सायं काल 7:00 बजे तक दुकाने खोले जाने का समय निर्धारित किया गया है. इसके साथ ही रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन के आ प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है. यह आदेश 15 अगस्त 2020 तक प्रभावी रहेगा.
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आपको बता दें कि राज्य के अन्य शहरों में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है. लेकिन वाराणसी में बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए तीन दिन बंदी का ऐलान किया गया है.
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