कब्रिस्तान की जमीन पर दुकानें बनाने कि लिए LDA से इजाजत की जरूरत नहीं- जफरयाब जिलानी
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कब्रिस्तान की जमीन पर दुकानें बनाने कि लिए LDA से इजाजत की जरूरत नहीं- जफरयाब जिलानी

भाइयों पर हुई कार्रवाई के बाद जयफराब जिलानी का कहना है कि दुकानों के निर्माण के लिए किसी भी तरह का नक्शा पास करवाने की कोई जरूरत नहीं है.

 

मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी.

लखनऊ: मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सचिव और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी के छोटे भाइयों पर इंतेखाब जिलानी और मसूद जिलानी के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्रवर्तन कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है. LDA का आरोप  है कि उन्होंने सुप्पा कब्रिस्तान की खाली पड़ी भूमि पर दुकानें बनवाई हैं, जिनका नक्शा LDA से पास नहीं कराया गया है. दोनों को अब प्राधिकरण के कोर्ट में पेश होना होगा. इसको लेकर जफरयाब जिलानी का कहना है कि दुकानों का निर्माण उन्होंने खुद कराया  है और उन्होंने साफ कहा है कि वे सुप्पा कब्रिस्तान के मुतवल्ली हैं और उनको पता है कि कब्रिस्तान की खाली जमीन पर दुकानों के निर्माण के लिए किसी भी तरह का नक्शा पास करवाने की कोई जरूरत नहीं है. यह दुकानें कब्रिस्तान का खर्च उठाने के लिए ही बनवाई गई हैं.

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बता दें, बीते मंगलवार सुप्पा के कब्रिस्तान की 16 निर्माणाधीन दुकानों को एलडीए ने सील कर दिया. एलडीए की संयुक्त सचिव ऋतु सुहास ने बताया कि प्रवर्तन की टीम रिसर्च करती है और अवैध निर्माण करवाने वाले लोगों पर वाद दर्ज किया जाता है, जिसमें ये नाम सामने आए हैं. मोतीझील इलाके में मौजूद इस कब्रिस्तान का केयर टेकर उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड है.

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