राजस्थान: दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू, 6 मई को होगा मतदान
लोकसभा चुनाव-2019 के लिए जयपुर जिले में 10 अप्रैल से नामांकन शुरू होंगे. नामांकन प्रक्रिया 18 अप्रैल तक चलेगी लेकिन महज छह दिन ही परचे दाखिल हो सकेंगे.
जयपुर: लोकसभा उम्मीदवारों के नामांकन के लिए निर्वाचन कार्यालय ने अपनी तैयारियों का खाका तैयार कर लिया है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव में लगे सभी अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं. साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन के लिए आने का रूट , चैनल गेट और कक्ष भी तय कर दिया गया है. लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाने जा रहे प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया 10 अप्रैल बुधवार से सुबह 11 बजे से शुरू होगी. जो 18 अप्रैल तक चलेगी, लेकिन छुट्टियों के कारण इस बार नौ दिन की जगह महज छह दिन ही नामांकन पत्र दाखिल करने का मौका मिलेगा. इसके लिए 6 मई को मतदान होना है.
लोकसभा चुनाव-2019 के लिए जयपुर जिले में 10 अप्रैल से नामांकन शुरू होंगे. नामांकन प्रक्रिया 18 अप्रैल तक चलेगी लेकिन महज छह दिन ही परचे दाखिल हो सकेंगे. छुट्टियों के कारण इस बार महज छह दिन ही नामांकन पत्र दाखिल करने का मौका मिलेगा. 13 अप्रैल को रामनवमी, 14 अप्रैल को रविवार और 17 अप्रैल को महावीर जयंती के चलते सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं हो सकेंगे.
नामांकन पत्रों की जांच 20 अप्रैल को और उम्मीदवार के नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 अप्रैल होगी. छह मई को मतदान होगा और 23 मई को मतगणना की जाएगी. जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के प्रत्याशियों के नामांकन जयपुर कलेक्ट्रेट में होंगे. जिसमें जयपुर शहर के नामांकन कलेक्टर न्यायालय कक्ष में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन होगा. जो 10 अप्रैल को जिले में अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी.
वहीं जयपुर ग्रामीण के प्रत्याशियों के नामांकन रूम नंबर 6 में अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय में होगा. जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने बताया की नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट आने वाले दावेदारों को गेट से पैदल ही नामांकन कक्ष तक जाना होगा. प्रत्याशी समेत पांच लोग ही नामांकन भरने के लिए तीन गाड़ियों में नामांकन कक्ष से 100 मीटर पहले कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार तक आ सकेंगे. यहां से उन्हें पैदल ही नामांकन कक्ष तक जाना होगा. नामांकन कक्ष में प्रत्याशी, प्रस्तावक समेत पांच लोग ही प्रवेश कर सकेंगे. अन्य गाड़ियों और समर्थकों को 200 मीटर पहले ही बेरीकेडिंग पर रोक दिया जाएगा.
जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने बताया की नामांकन के दिनों में पूरा कलेक्ट्रेट परिसर सुरक्षा कवच में जकड़ा रहेगा. पुलिस अफसरों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी. नामांकन करने वालों के अलावा इस क्षेत्र में कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा.
एक ही लोकसभा क्षेत्र में अभ्यर्थी, प्रस्तावक द्वारा अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं लेकिन उन्हें एक बार ही निक्षेप की राशि जमा करनी है. यदि अभ्यर्थी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो तो संबधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करना होगी. नामांकन पत्र जमा करते समय जमानत राशि अभ्यर्थी के लिए 25 हजार रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आधा, जमानत राशि के रूप में नकद या चालान प्रस्तुत करना होगा.
बहरहाल, इस बार प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने के संबंध में भी नियम में बदलाव किया गया है. पूर्व के चुनावों में सिर्फ फॉर्म में ही अपने आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण देना होता था. इस बार नामांकन के बाद प्रत्याशी को अपना आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के लिए तीन बार विज्ञापन छपवाना होगा. ताकि उस क्षेत्र के मतदाता उक्त प्रत्याशी के बारे में जान सकें. यदि प्रत्याशी किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का है तो उसे इसकी जानकारी अपनी पार्टी को भी देनी होगी. इस बाबत उसे अपने रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) को पार्टी को जानकारी देने के संबंध में भी शपथ पत्र देना होगा. इन बदले हुए नियमों के उल्लंघन पर पर्चा निरस्त भी हो सकता है.