लॉन्ग टर्म कृषि सहकारी लोन पर ब्याज सब्सिडी का लेना है लाभ? ब्याज अनुदान योजना के तहत ऐसे करें अप्लाई
Byaj Anudan Yojana: राजस्थान सरकार की ब्याज अनुदान योजना के तहत राज्य के किसान कम दरों पर लोन प्राप्त कर रहे हैं. यह योजना किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देने के लिए है. इसके अलावा इस योजना के और भी कई फायदे हैं.
Byaj Anudan Yojana: राजस्थान सरकार राज्य के किसानों की आय में बढ़ोतरी और जीवन स्तर बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत है. इसी कड़ी में सरकार द्वारा सहकारी समितियों के जरिए किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि ऋण दिया जाता है. सरकार किसानों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है. लोन लेने वाले किसानों में कई ऐसे होते हैं, जो समय पर लोन चुकता कर देते हैं, जबकि कुछ किसान किसी वजह से ऐसा नहीं कर पाते.
ऐसे में समय पर लोन चुकाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार ने ब्याज अनुदान योजना (Byaj Anudan Yojana) संचालित की है. इसके तहत किसानों को ब्याज पर सब्सिडी मिलती है. यहां जानें आप कैसे इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं.
5 प्रतिशत की सब्सिडी
राजस्थान सरकार की ब्याज अनुदान योजना के तहत लिए गए लॉन्ग टर्म लोन पर किसानों द्वारा अदा किए जाने वाले ब्याज पर सरकार उन्हें 5 फीसदी की सब्सिडी देती है. यह छूट लॉन्ग टर्म लोन के लिए ही दी जाती है.
ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन
दीर्घकालिक कृषि सहकारी लोन पर ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से अप्लाई कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन के लिए राजस्थान के सहकारी विकास बैंक में जाकर लोन के लिए आवेदन करना होगा. यहां सभी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद लोन दिया जाएगा. वहीं, ऑनलाइन आवेदन के लिए इसकी ऑफशियल वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको लोन आवेदन का फॉर्म मिल जाएगा. इस फॉर्म को भरकर जमा करा सकते हैं.
आवास ऋण
बजट 2023-24 में सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना और ब्याज अनुदान के संबंध में घोषणा की थी. इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 से अपने खेत पर आवास बनाने के लिए आवास ऋण लेने वाले किसानों को भी हर साल 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा.
योजना के फायदे
दीर्घकालीन कृषि लोन के तहत 10 फीसदी ब्याज देना होता है, लेकिन समय पर लोन चुकाने वालों को 5 फीसदी ब्याज ही अदा करना होगा.
इसमें फव्वारा ड्रिप सिंचाई, पंपसेट, नलकूप, कूप गहरा करने, बिजली कनेक्शन, नाली निर्माण, हौज निर्माण आदि के लिए गए लोन भी शामिल हैं.
इस योजना के तहत मिलने वाली ब्याज दरें कमर्शियल बैंक में मिलने वाली ब्याज दरों की अपेक्षा बहुत कम होती हैं.
किसान इस योजना के तहत खेती उपकरण जैसे- ट्रैक्टर, थ्रेसर, कार्बाइन हार्वेस्टर आदि खरीद सकते हैं.
योजना का फायदा लेने के लिए ये लगेंगे दस्तावेज
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक अकाउंट डिटेल्स
भूमि संबंधी दस्तावेज
पहचान पत्र