PM Jan Dhan Yojana में खोलना है खाता तो ध्यान रखें ये बात, वरना नहीं खुलेगा अकाउंट
Jan Dhan Yojana: प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाओं तक एकीकृत पहुंच के लिए एक मंच प्रदान करती है. इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल हैं और खाता खोलने वालों को डेबिट कार्ड (रुपे कार्ड) मिलता है. खाता किसी भी बैंक शाखा या व्यापार प्रतिनिधि (बैंक मित्र) नेटवर्क में शून्य रुपये पर खुलवाया जा सकता है.
Bank Account: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय प्रभावशीलता रणनीति है. इसको पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था. यह योजना प्रति परिवार को बुनियादी बैंकिंग खाता, पेंशन, क्रेडिट तक पहुंच, बीमा और वित्तीय साक्षरता के साथ बैंकिंग सेवाओं तक समान पहुंच प्रदान करता है. इसमें भारत सरकार के जरिए नागरिकों के वित्तीय समावेशन पर ध्यान देना शामिल है. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कई लाभ दिए जाते हैं. इसके तहत एक कॉल सेंटर की सुविधा और टोल-फ्री नंबर भी है जो देश भर में उपलब्ध है.
बैंकिंग सेवा
प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाओं तक एकीकृत पहुंच के लिए एक मंच प्रदान करती है. इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल हैं और खाता खोलने वालों को डेबिट कार्ड (रुपे कार्ड) मिलता है. खाता किसी भी बैंक शाखा या व्यापार प्रतिनिधि (बैंक मित्र) नेटवर्क में शून्य रुपये पर खुलवाया जा सकता है. प्रत्येक बैंक खाता बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) पर होता है. यूएसएसडी नेटवर्क का उपयोग करके मोबाइल बैंकिंग सेवा भी सक्षम है.
खाता खुलवाने के लिए चाहिए ये योग्यता
- केवल भारतीय नागरिक पीएम जन धन योजना के तहत खाता खोल सकते हैं. अगर भारतीय नागरिकता नहीं है तो ये खाता नहीं खोला जा सकता है.
- पीएमजेडीवाई के तहत खाता खोलने के लिए, व्यक्ति किसी भी नजदीकी बैंक शाखा या व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) में जा सकते हैं.
- 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग बैंक शाखा में बचत खाता खोल सकते हैं.
- पीएमजेडीवाई की आधिकारिक साइट पर योजना का खाता खोलने का फॉर्म अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रारूपों में उपलब्ध है.
खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा जारी जॉब कार्ड
- राजपत्रित अधिकारी के पत्र के साथ एक सत्यापित पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- राज्य या केंद्र सरकार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, नियामक या वैधानिक द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र जमा करना होगा.
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