Mutual Funds Nomination: म्‍यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए 31 मार्च बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है. अगर आपने भी म्‍यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है और अब तक इसकी नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएं हैं तो फौरन कर लें. दरअसल, मार्केट रेगुलर सेबी (SEBI) ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.


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इसके मुताबिक सेबी (SEBI) ने सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों से कहा है कि वो अपने सभी निवेशकों (Mutual Fund Investors) की नॉमिनेशन प्रोसेस 31 मार्च 2023 से पहले पूरी कर लें.  बाजार नियामक की ओर से यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जून 2022 में ही रिलीज किया गया था.


जानें नॉमिनेशन न करने पर क्या होगा
इस संबंध में जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सेबी का कहना है कि नॉमिनेशन पूरा न करने की स्थिति में म्‍यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो फ्रीज हो जाएंगे, जिन्हें दोबारा एक्टिव डीटेल सबमिट करने के बाद ही किया जाएगा. इसमें निवेशकों के लिए ही परेशानी बढ़ जाएगी. ऐसे में बेहतर होगा कि डेडलाइन से पहले नॉमिनेशन का काम पूरा कर लिया जाए.


जानें नॉमिनेशन क्यों किया जरूरी
सेबी द्वारा म्‍यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनेशन इसलिए जरूरी किया गया है कि अगर स्कीम की मैच्योरिटी से पहले निवेशक की मृत्यु होती है तो इस स्थिति में उसके एसेट्स ट्रांसफर करने में किसी तरह की समस्या न आए. साथ ही इसमें बेफिजूल समय बर्बाद होने से बचाया जा सके.


नॉमिनेशन प्रक्रिया
म्‍यूचुअल फंड निवेशक नॉमिनेशन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पूरी कर सकते हैं. आमतौर पर ज्वाइंट पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन में दिक्कत देखी जाती है. ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए म्‍यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे प्रक्रिया को पूरा करें. वहीं, निवेशक ऑफलाइन माध्यम से भी इसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन कई बार इसमें ज्यादा वक्त लगता है.