Punjab Natioanl Bank: कई बार ऐसा देखने को मिला है कि चेक के जरिए फर्जी भुगतान भी कर दिए जाते हैं. इससे ग्राहकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है. हालांकि अब इसको लेकर पंजाब नेशनल बैंक ने अहम कदम उठाया है. पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अहम जानकारी सामने आई है. दरअसल, PNB ने पांच लाख रुपये और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली (PPS) को अनिवार्य कर दिया है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने ग्राहकों को चेक के फर्जी भुगतान से बचाने के लिए यह कदम उठाया.


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पीएनबी
पीएनबी ने एक बयान में कहा कि यह फैसला पांच अप्रैल 2023 से लागू होगा. इससे पहले 10 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए पीपीएस में चेक विवरण जमा करना अनिवार्य था. बयान में कहा गया कि पीपीएस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के जरिए विकसित एक प्रणाली है, जिसके लिए ग्राहकों को एक निश्चित राशि के चेक जारी करते समय आवश्यक विवरण की पुष्टि करनी होती है.


पंजाब नेशनल बैंक
इन विवरण में खाता संख्या, चेक नंबर, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तारीख, राशि और लाभार्थी का नाम शामिल हैं. इससे बड़ी राशि के चेक का भुगतान करते समय किसी भी जोखिम से बचने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है. बैंक ने कहा कि ग्राहक शाखा कार्यालय, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या एसएमएस बैंकिंग के जरिए चेक विवरण देकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.


ऑनलाइन बैंकिंग
ग्राहक शाखा कार्यालय, व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग (पीएनबी वन), या एसएमएस बैंकिंग के माध्यम से चेक विवरण प्रदान करके पीपीएस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, इसमें कहा गया है कि विवरण चेक प्रस्तुति से एक कार्य दिवस पहले जमा किया जाना चाहिए.


PPS
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार PNB ने 1 जनवरी 2021 से CTS समाशोधन में प्रस्तुत 50,000 रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए PPS पेश किया था. आरबीआई ने सिफारिश की थी कि इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक के विवेक पर है और बैंक इसे 5 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं.


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