RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की, लेकिन जनता को 30 सितंबर तक ऐसे नोटों को खातों में जमा करने या बैंकों में बदलने का समय दिया. जबकि आरबीआई ने एक वैध आईडी की प्रस्तुति या जमा प्रपत्रों को भरना अनिवार्य नहीं किया है, कुछ जगहों से ऐसी शिकायतें थीं कि बैंक ग्राहकों से सबूत के तौर पर पहचान पत्र जमा करने की मांग कर रहे थे.


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2000 रुपये का नोट
कुछ बैंकों ने इलेक्ट्रॉनिक प्रविष्टि करके नोटों का आदान-प्रदान किया, कुछ अन्य ने ग्राहकों से बिना कोई पहचान प्रमाण दिए एक रजिस्टर में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखने को कहा. शुक्रवार को जारी आरबीआई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, एक व्यक्ति एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक एक्सचेंज कर सकता है. ऐसी खबरें थीं कि शुरू में कुछ शाखाओं ने फॉर्म भरने पर जोर दिया लेकिन बाद में अपने मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद इसे बंद कर दिया.


बैंकों में 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी शाखाओं को एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा है कि 2000 रुपये के नोटों को बदलने या जमा करने के लिए किसी फॉर्म या पहचान प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी. वहीं PNB ने कहा है कि उसे आधार कार्ड या आधिकारिक सत्यापित दस्तावेजों (ओवीडी) की आवश्यकता नहीं है. साथ ही, ग्राहकों को इसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरना होगा.


इनकी है मांग
इसके अलावा कोटक और एचएसबीसी जैसे निजी बैंकों ने कहा कि वे गैर-खाताधारकों के लिए फॉर्म/आईडी प्रूफ मांग रहे हैं. एक्सिस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, यस बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि वे किसी भी फॉर्म या आईडी प्रूफ को अनिवार्य नहीं कर रहे हैं. वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि उन्हें किसी फॉर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन गैर-खाताधारकों के लिए आईडी प्रूफ की जरूरत है.


फॉर्म भरने की आवश्यकता
आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ने कहा है कि उन्हें सभी ग्राहकों को फॉर्म भरने की आवश्यकता है, लेकिन आईडी प्रूफ केवल गैर-खाताधारकों के लिए आवश्यक है. वहीं खाते में 50,000 रुपये से अधिक की राशि जमा करने पर 2000 रुपये के नोट जमा करने के लिए ग्राहकों को पैन कार्ड/नंबर साथ रखना होगा.


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