Income Tax: जब इनकम टैक्सेबल हो जाती है तो टैक्स भी चुकाना पड़ता है. वहीं टैक्स बचाने के भी कई सारे तरीके मौजूद है, जिनकी मदद से टैक्स बचाया जा सकता है. इसके अलावा जब इनकम बढ़ती है तो लोग इंवेस्टमेंट के बारे में भी सोचते हैं. इंवेस्टमेंट के जरिए अपनी बचत को बढ़ाया जा सकता है. हालांकि अगर इंवेस्टमेंट के साथ ही टैक्स बचाने की स्कीम मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो सकता है. ऐसे में एक ही स्कीम में पैसा लगाकर टैक्स भी बचाया जा सकता है और इंवेस्टमेंट भी की जा सकती है. अब हम आपको कुछ ऐसी ही सरकारी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, जिनसे टैक्स भी बचाया जा सकता है...


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PPF
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सरकार की ओर से संचालित है और इस स्कीम से निवेश के साथ ही टैक्स भी बचाया जा सकता है. पीपीएफ में 7.1 फीसदी ब्याज (कंपाउंड) सालाना दिया जाता है. इसक स्कीम में 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये का निवेश एक फाइनेंशियल ईयर में किया जा सकता है. इसके तहत इनकम टैक्स एक्ट की धार 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है.


NPS
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) सरकार की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. यह स्कीम लोगों को सिस्टेमेटिक सेविंग करने में मदद करती है. इस स्कीम के तहत 80 CCD (1) और 80CCD (1B) में टैक्स छूट मिलती है.


सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना सरकार के जरिए बेटियों के लिए चलाई जा रही एक योजना है. इसमें 7.6 फीसदी सालाना के आधार पर ब्याज दिया जाता है. इस स्कीम में सालाना तौर पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है. इस स्कीम में धारा 80C के तहत टैक्स छूट हासिल होती है.


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