गाड़ी में कम पेट्रोल होने पर ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान, दंग रह गया ड्राइवर; फेसबुक पर पोस्ट की स्लिप
Kerala Traffic Police: केरल में एक व्यक्ति को हाल ही में एक चालान मिला जिसमें कहा गया कि वह पर्याप्त ईंधन के बिना अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था. केरल ट्रैफिक पुलिस द्वारा भेजे गए ई-चालान की तस्वीर उस व्यक्ति ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की.
Man challaned for driving without sufficient fuel: जब भी आप अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर जाते हैं तो वो सभी चीजें अपने पास रखते हैं जिससे कि चालान न कटे. चालान से बचने के लिए लोग ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन कार्ड, हेलमेट, गाड़ी के कागजात समेत सभी चीजें रखते हैं. इसके बावजूद भी एक शख्स का इस वजह से चालान काटा गया, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी में कम पेट्रोल डलवा रखा था. जी हां, केरल में एक व्यक्ति को हाल ही में एक चालान मिला जिसमें कहा गया कि वह पर्याप्त ईंधन के बिना अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था. केरल ट्रैफिक पुलिस द्वारा भेजे गए ई-चालान की तस्वीर उस व्यक्ति ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की, जिसकी पहचान तुलसी श्याम के रूप में की गई है.
तेल कम होने की वजह से काटा गया चालान
BikeDekho की रिपोर्ट के अनुसार, वह व्यक्ति रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 मोटरसाइकिल की सवारी कर रहा था और अपने कार्यस्थल की ओर जा रहा था, जब स्थानीय ट्रैफिक पुलिस ने उसे एक तरफा सड़क पर विपरीत दिशा में सवारी करने के लिए रोका. फिर उसे इस अपराध के लिए 250 रुपये का जुर्माना देने के लिए कहा गया, जिसका उसने विधिवत पालन किया. श्याम ने बताया कि जब वह अपने वर्कप्लेस पर पहुंचा, तो उसने ट्रैफिक स्लिप देखी तो अचानक से उसे झटका लगा, क्योंकि चालान काटने का कारण लिखा था- 'पैसेंजर्स के साथ पर्याप्त ईंधन के बिना गाड़ी चलाना'.
इस मामले में कई लोगों ने दी अपनी-अपनी राय
YouTube पर कई स्थानीय समाचार आउटलेट और कंटेंट क्रिएटर्स ने इस ट्रैफिक अपराध पर अधिक प्रकाश डालने के लिए विशेषज्ञों से बात की. हालांकि, उन्हें बताया गया कि भारतीय मोटर वाहन अधिनियम या राज्य के कानून में ऐसा कोई खंड नहीं है जो किसी को भी कम ईंधन में वाहन चलाने/सवारी करने से रोकता है. Mashable के अनुसार, केरल परिवहन कानून में उल्लिखित एकमात्र ईंधन से संबंधित अपराध यह है कि यदि एक कमर्शियल वाहन - जैसे वैन, कार, बस और ऑटो - यात्रियों को गंतव्य तक ले जाने से पहले तेल खत्म हो जाए तो चालक या मालिक वाहन को 250 रुपये जुर्माना देना होगा.
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