नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट वीडियो मोबाइल एप्लीकेशन TikTok पर लगी रोक पर राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने Google और Apple से कहा कि वह इसके डाउनलोड पर रोक लगाए. इस मोबाइल एप्लीकेशन पर पहले मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी. बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यह कदम उठाया और गूगल और एप्पल से कहा कि वे इस एप पर रोक लगाए.


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इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच कर रही है. मद्रास हाईकोर्ट भी इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को करने वाली है. मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस एप के डाउनलोड करने पर पाबंदी लग जाएगी. हालांकि, जिन लोगों के फोन में TikTok एप पहले से है, वे इसका इस्तेमाल करते रह सकते हैं.


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मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को TikTok एप पर इसलिए रोक लगा दी थी कि, क्योंकि उसका मानना है कि इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा. TikTok की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह दुनिया में तीसरा सबसे ज्याद इंस्टॉल करने वाला मोबाइल एप्लीकेशन है. केवल मार्च महीने में दुनियाभर में 18.8 करोड़ लोगों ने इस एप को डाउनलोड किया था. केवल भारत में 8.8 करोड़ यूजर्स ने इस एप को डाउनलोड किया था. पूरी दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं.