US News: 2024 में अमेरिका का फिर से राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे डोनाल्ड ट्रंप को को एक और बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी राज्य मेन की टॉप चुनाव अधिकारी ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की होड़ में शामिल नहीं हो सकते. मेन राज्य की सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट शेना ली बेलोज़ ने 2021 के कैपिटल हिल दंगे में ट्रंप की भूमिका के कारण यह आदेश दिया.


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इस फैसले के बाद रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए ट्रंप मेन राज्य में होने वाले प्राइमरी चुनाव में भाग नहीं ले सकते. मेन दूसरा राज्य है जिसने ट्रंप को चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित किया है. इससे पहले कोलोराडो भी ऐसा आदेश दे चुका है. माना जा रहा है कि दोनों राज्यों के आदेश को अदालत में ट्रंप द्वारा चुनौती दी जाएगी.


बेलोज़, जो एक डेमोक्रेट हैं, ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रंप ने 2020 के चुनाव में चुनावी धोखाधड़ी के झूठे दावे फैलाकर अपने समर्थकों को भड़ाकाया और उन्हें कैपिटल हिल को निशाना बनाने के लिए उकसाया.


बेलोज़ ने 34 पन्नों के फैसले में लिखा, 'अमेरिकी संविधान हमारी सरकार की नींव पर हमले को बर्दाश्त नहीं करता है.' मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फैसले के खिलाफ राज्य के सुपीरियर कोर्ट में अपील की जा सकती है और बेलोज़ ने मामले पर अदालत का फैसला आने तक अपना फैसला निलंबित कर दिया है.


पूर्व राष्ट्रपति की कैंपेन टीम ने कहा कि वह जल्द ही 'अत्याचारी' फैसले पर अपील फाइल करेगा.


ट्रम्प अभियान के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने गुरुवार को एक बयान में, बेलोज़ पर 'उग्र वामपंथी" होने का आरोप लगाया, जिन्होंने अब 'राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने का फैसला किया है.'