Pakistan News: पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की ईद के दौरान मुलाकात कराने के संबंध में जेल अधिकारियों द्वारा आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जतायी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इमरान खान (71) रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं, जबकि बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) संस्थापक के बनी गाला आवास पर कैद हैं. तोशाखाना उपहार मामले में दोनों को कई वर्षों की सजा और इद्दत मामले में उनकी शादी को गैर-इस्लामिक घोषित करने के बाद उनके आवास को उप-जेल घोषित किया गया था.


‘डॉन न्यूज’ ने अपनी खबर में बताया कि न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने की समीक्षा करते हुए पीटीआई के अधिवक्ता उस्मान गुल को अवमानना ​​याचिका दायर करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति ने इमरान और उनकी पत्नी को मिलने की अनुमति नहीं देने और खान की पत्नी को अदियाला जेल में स्थानांतरित नहीं करने पर जेल प्रशासन से नाराजगी जतायी.


सुनवाई की शुरुआत में न्यायमूर्ति औरंगजेब ने कहा कि अदालत पहले ही निर्देश जारी करने के साथ मामले का निपटारा कर चुकी है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि दंपति उसी आदेश के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं.


अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर न्यायाधीश ने नाराजगी जतायी और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को अवमानना याचिका दायर करने का निर्देश दिया गया. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ हम कार्रवाई करेंगे, अदालत के आदेशों की अनदेखी कैसे की जा सकती है?’’


अदालत ने महाधिवक्ता कार्यालय को संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने और उन्हें मामले के संबंध में सूचित करने का निर्देश दिया. अदालत ने इस्लामाबाद के महाधिवक्ता को भी तलब किया है. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई में ईद-उल-फितर पर इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की मुलाकात की अनुमति दी थी.


(एजेंसी इनपुट के साथ)