Iraq Criminalises Same-Sex Relationships:  इराक (Iraq) की संसद ने समलैंगिक संबंधों (Same-Sex Relationships) को अपराध मानने वाला एक बिल पारित किया है, जिसमें 10 से 15 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है. बीबीसी के मुताबिक नए कानून के तहत ट्रांसजेंडर (Transgender) लोगों को एक से तीन साल तक की जेल भी हो सकती है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बदलाव के समर्थकों का कहना है कि नया कानून देश में धार्मिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करेंगे. अधिकार समूहों का कहना है कि यह LGBT लोगों के खिलाफ उल्लंघन के इराक के रिकॉर्ड पर एक और काला धब्बा है.


नए कानून में इनको भी होगी सजा
बीबीसी के मुताबिक समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले, लिंग परिवर्तन सर्जरी करने वाले डॉक्टर, 'जानबूझकर' महिलाओं की तरह व्यवहार करने वाले पुरुष और 'पत्नी की अदला-बदली (Wife Swapping)' में शामिल लोगों को भी नए कानून के तहत जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा.


विधेयक का पिछला ड्राफ्ट - वेश्यावृत्ति विरोधी कानून में एक संशोधन-  1980 के दशक के अंत में पारित किया गया था. इसमें समलैंगिक संबंधों के लिए मौत की सजा का प्रस्ताव किया गया था. हालांकि, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के विरोध का सामना करने के बाद इसमें संशोधन किया गया.


'यह हमारा आंतरिक मामला है'
संशोधनों को आगे बढ़ाने वाले कानूनविद् राएद अल-मलिकी के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में प्रधान मंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी की अमेरिका यात्रा के बाद तक विधेयक को पारित करना स्थगित कर दिया गया था.


अल-मलिकी ने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा कि यह 'एक आंतरिक मामला है और हम इराकी मामलों में किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं.'


देश में एलजीबीटी समुदाय की स्थिति
एलजीबीटी लोगों को लंबे समय से इराक में निशाना बनाया गया है, अन्य नैतिकता कानूनों का इस्तेमाल उन्हें दंडित करने के लिए जाता रहा है.


ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य मानवाधिकार संगठनों ने भी अपहरण, यातना, बलात्कार और हत्या के कई मामलों का विवरण दिया है.


प्रमुख इराकी राजनीतिक दलों ने हाल के वर्षों में एलजीबीटी अधिकारों की आलोचना तेज कर दी है, विरोध प्रदर्शनों में इंद्रधनुषी झंडे जलाए गए हैं.


अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि कानून सुधारों का पारित होना मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए खतरा है.


अमेरिकी और यूके ने की निंदा
अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि कानून का पारित होना मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए खतरा है. बयान में कहा गया, 'यह कानून इराक की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता को भी कमजोर करता है. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गठबंधन ने पहले ही संकेत दिया है कि इराक में इस तरह के भेदभाव से देश में व्यापार और आर्थिक विकास को नुकसान होगा.'


ब्रिटेन के विदेश मंत्री लॉर्ड डेविड कैमरन ने संशोधनों को 'खतरनाक और चिंताजनक' बताया. उन्होंने एक्स, पूर्व में ट्विटर पर लिखा, 'किसी को भी इस आधार पर निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए कि वह कौन है. हम इराक सरकार को बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं.'