नई दिल्ली: किसान आंदोलन से देश की राजधानी दिल्ली काफी परेशान है, जिसे देखते हुए अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. किसान आंदोलन के चलते बंद दिल्ली सीमा खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
तीन याचिकाओं पर सुनवाई आज
किसान आंदोलन को लेकर दायर तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी. दरअसल, याचिकाकर्ता का कहना है कि शाहीन बाग फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन प्रशासन की तरफ से तय जगह पर होना चाहिए. सड़क बाधित नहीं की जा सकती. इसलिए लोगों को तय जगह पर भेजा जाए. कोविड से जुड़े निर्देशों का पालन भी करवाया जाए.
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आपको बता दें कि पहल याचिका में दिल्ली निवासी कानून के छात्र ऋषभ शर्मा ने दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों को हटाने की मांग की है. इसमें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली एनसीआर के सीमावर्ती इलाकों से किसानों को प्रदर्शन से तुरंत हटाने की मांग की गई है.
इस याचिका में क्या कहा गया है?
याचिका में कहा गया है कि इस प्रदर्शन से कोरोना के प्रसार का खतरा पैदा बढ़ गया है. साथ ही लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है, याचिका में कहा गया है कि प्राधिकारियों को तुंरत बॉर्डर खुलवाने के आदेश दिए जाएं. साथ ही किसी निश्चित स्थान पर सामाजिक दूरी और मास्क आदि के साथ प्रदर्शन को शिफ्ट किया जाए.
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दूसरी याचिका में मांग की गई है कि पिछले 12 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो किसानों की मांगों पर विचार करे कि किसानों को बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करे. किसानों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए एनएचआरसी (NHRC) से जांच रिपोर्ट भी मांगे और पुलिस बल द्वारा हमले का सामना करने वाले पीड़ित किसानों के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग भी की गई है. ये याचिका वकील जीएस मणि ने दाखिल की है.
तीसरी याचिका वकील रीपक कंसल की ओर से दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए और उन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान यानी जंतर-मंतर पर कोरोना के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए विरोध करने की अनुमति दी जाए. याचिका में कहा गया है कि किसानों के विरोध के मानवीय और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय का सहारा चाहिए.
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