सुप्रीम कोर्ट ने मैनेजमेंट कोटे से नियुक्त सभी शिक्षकों की भर्ती की रद्द
उत्तरप्रदेश के शिक्षकों पर बड़ी गाज गिरी है. देश की सर्वोच्च अदालत ने उन शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया जिनकी भर्ती मैनेजमेंट कोटे से हुई थी.
नई दिल्ली: उत्तरप्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में मैनेजमेंट कोटे से नियुक्त किये गए शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है. देश सबसे बड़ी अदालत ने 2000 के बाद मैनेजमेंट कोटे से नियुक्त सभी शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी है.
कई शिक्षकों को लगा बड़ा झटका
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग (Madhyamik shiksha) में मैनेजमेंट कोटे (Management Quota) से नियुक्ति पर बड़ा फैसला सुनाया है. इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज वर्ष 2000 के बाद से अब तक मैनेजमेंट कोटे से नियुक्त हुए सभी शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी है.
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सरकार चाहे तो राहत दे सकती है- सुप्रीम कोर्ट
आपको बता दें कि अब इन शिक्षकों की परीक्षा होगी, हालांकि कोर्ट ने इस कोटे से नौकरी पाए शिक्षकों को राहत देने का विकल्प सरकार को दिया है. यानि सरकार अब पहले से नियुक्त लोगों को उम्र और मेरिट में छूट दे सकती है. वहीं इस प्रकिया में जब तक भर्ती नहीं पूरी हो जाती तब तक उन्हे वेतन दिया जाएगा.
सर्वोच्च न्यायालय ने किया विशेष शक्ति का प्रयोग
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर (Special power) का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला सुनाया है. देश की सर्वोच्च अदालत को मिली स्पेशल पावर एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता है.