नई दिल्ली: Lok Sabha Chunav 2024: लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने सख्त फैलसा किया है. आयोग ने कहा है कि पोस्टर चस्पा करने या पर्चे बांटने सहित प्रचार की किसी सामग्री में बच्चों का इस्तेमाल नहीं करना है. आमतौर पर बच्चों को चुनावी रैलियों भी देखा जाता अहि, लेकिन अब उस पर भी रोक लगा दी गई है.
रैली में बच्चों को नहीं ले जा सकते
निर्वाचन आयोग ने 5 फरवरी को सभी पार्टियों को दिशानिर्देश भेज. इनमें कहा गया कि चुनावी प्रक्रिया में बच्चों का इस्तेमाल नहीं करना है. आयोग ने कहा है कि बच्चों को रैली में भी नहीं ले जाया जा सकता. न ही बच्चों से रैली में गीत या कविता पढ़वाई जा सकती है. इसके अलावा चुनाव प्रचार के लिए बच्चों से नारे भी नहीं लगवाए जा सकते हैं.
बच्चों से न करवाएं चुनाव चिन्ह का प्रचार
चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर उम्मीदवार बच्चों को गोद में उठा लेते हैं. लेकिन निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बच्चे को गोद में उठा रहे हों या वाहन में, ये नहीं होना चाहिए. न ही बच्चों के माध्यम से अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार करना है.
इस तरह से नहीं माना जाएगा उल्लंघन
निर्वाचन आयोग ने बताया कि यदि कोई नेता चुनाव प्रचार नहीं कर रहा और बच्चा अपने अभिवावक के साथ उनके पास आ जाता है, इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
चुनाव आयोग ने बताया कि यदि इस गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है, तो उम्मीदवार पर बाल श्रम निषेध अधिनियम (Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act) के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
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