केंद्र की योजनाओं का श्रेय लूटती हैं ममता बनर्जी, बंगाल में अमित शाह ने साधा निशाना
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की चुनावी सभा में राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा- पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र की योजनाओं के नाम बदल देती है ताकि मुख्यमंत्री उनका श्रेय ले सकें.
कोलकाता. पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पर एक चुनावी सभा में निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी केवल विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं के नाम बदलना और उनका श्रेय लेना जानती हैं. बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो के समर्थन में पुरुलिया की चुनावी सभा में अमित शाह ने कहा-चाहे केंद्रीय परियोजनाएं हों या आवास, जल आपूर्ति या कोई अन्य विकास की योजनाएं ही क्यों न हो, पश्चिम बंगाल सरकार उनके नाम बदल देती है ताकि मुख्यमंत्री उनका श्रेय ले सकें.
इंडिया अलायंस पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा-उनके पास न तो कोई चेहरा है और न ही कोई एजेंडा, क्या वे पाकिस्तान को उचित जवाब दे सकते हैं? क्या वे घुसपैठ और आतंकवाद को नियंत्रण में रख सकते हैं? ऐसा केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. राज्य सरकार और मुख्यमंत्री अधिकारी को जितना अधिक परेशान करेंगे, उतना ही सुवेंदू अधिकारी बीजेपी नेता के रूप में उभरेंगे.
राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा: ममता बनर्जी
वहीं सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि वह राज्य में कई वर्गों के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के दर्जे को रद्द करने वाले कलकत्ता हाईको4ट के फैसले को ‘स्वीकार नहीं करेंगी.’ दमदम लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले खड़दह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा क्योंकि इससे संबंधित विधेयक संविधान की रूपरेखा के भीतर पारित किया गया.
'घर-घर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक बनाया था'
ममता ने कहा-पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाया गया ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। हमने घर-घर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक बनाया था और मंत्रिमंडल और विधानसभा ने इसे पारित कर दिया था. TMC सुप्रीमो ने कहा-BJP ने केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग कर इसे रोकने की साजिश रची है. BJP इतना दुस्साहस कैसे दिखा सकती है?' बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कई वर्गों को दिया ओबीसी का दर्जा रद्द करते हुए कहा कि राज्य में सेवाओं और पदों में रिक्तियों में 2012 के एक अधिनियम के तहत ऐसा आरक्षण गैरकानूनी है.
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