लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं. सभी संभावित उम्मीदवारों को बेसब्री से आरक्षण का इंतजार है. सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनाव की अधिसूचना मार्च के दूसरे हफ्ते में किसी भी दिन जारी हो सकती है.  निर्वाचन आयोग इसकी तैयारी में जुट गया है. दूसरी तरफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि प्रधानी, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव 30 अप्रैल तक हो जाने चाहिये. साथ ही 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है. 


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42 से 45 दिन में चुनाव संपन्न कराना चाहता है आयोग


उल्लेखनीय है कि 30 अप्रैल तक त्र‍िस्‍तरीय पंचायत चुनाव कराने के हाईकोर्ट के निर्देश के मद्देनज़र आयोग 42 से 45 दिनों में पूरी चुनाव प्रक्रिया सम्‍पन्‍न करने की तैयारी में जुटा है. हाईकोर्ट के आदेश के तहत राज्‍य सरकार को 17 मार्च तक सीटों का आरक्षण का काम भी पूरा कर लेना है. 


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4 चरणों में हो सकता है चुनाव


सूत्रों का कहना है कि तैयारी 18 मार्च को अधिसूचना जारी करने की है. नियत समय पर प्रक्रिया पूरी करने के मकसद से आयोग प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्‍य, क्षेत्र पंचायत सदस्‍य और जिला पंचायत सदस्‍य के लिए एक साथ मतदान कराने पर विचार कर रहा है. इस पर भी विचार हो रहा है कि चुनाव चार चरणों कराए जाएं. इन चरणों में प्रदेश के अलग-अलग 18 मंडलों के जिलों को बांटकर चुनाव कराया जाएगा या हर जिले के अंदर ही चार अलग-अलग क्षेत्र बनाकर चुनाव सम्‍पन्‍न कराए जाएं इस पर भी विचार हो रहा है. 


कोरोना की वजह से टल गये थे चुनाव


आपको बता दें कि उत्‍तर प्रदेश में त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव कायदे से पिछले साल 28 दिसम्‍बर से पहले हो जाने चाहिए थे लेकिन कोरोना की वजह से इसमें देरी हुई लेकिन गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इसमें और देरी की गुंजाइश नहीं रह गई है. प्रदेश में ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का काम काफी दिनों से चल रहा था. जिन जिलों में नए नगरीय निकायों का गठन हुआ है या नगरीय निकायों का सीमा विस्तार हुआ है, उनमें आंशिक परिसीमन कराया गया है. 


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