नई दिल्ली: मशहूर पंजाबी रैपर बोहेमिया (Bohemia) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को बोहेमिया को बड़ा झटका दे दिया है. हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि बोहेमिया बिना सागा म्यूजिक की लिखित अनुमति के सिंगिंग नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा वह न तो कोई म्यूजिक वीडियो बना पाएंगे और न ही सार्वजनिक परफॉरमेंस नहीं दे सकते हैं. इस आदेश के बाद बोहेमिया को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है. वहीं, उनके चाहने वालों के लिए भी यह एक बड़ा झटका है.


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बोहेमिया पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप


खबर है कि जस्टिस अनीश दयाल ने सागा म्यूजिक की उस याचिका पर अंतरिम आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने बोहेमिया के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था. अदालत ने यह भी कहा है कि बोहेमिया या उनकी ओर से कोई भी शख्स याचिकाकर्ता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर सकता. बताया जा रहा है कि इस केस पर अब अगली सुनवाई हाईकोर्ट 23 फरवरी, 2024 को करने वाला है.


जानिए क्या है पूरा मामला


गौरतलब है कि यह मामला 2019 फसे चल रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सागा म्यूजिक ने बोहेमिया के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिसके अनुसार बोहेमिया इसी कंपनी के साथ 45 महीनों तक काम करेंगे. इस दौरान वह किसी दूसरे आर्टिस्ट या ग्रुप के साथ नहीं काम करेंगे. इसके अलावा इस एग्रीमेंट में लिखा था कि बोहेमिया के सभी गानों और पब्लिक अपीयरेंस के राइट्स सिर्फ सागा म्यूजिक के पास ही होंगे. हालांकि, बाद में बोहेमिया पर इन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया.


याचिकाकर्ता ने लगाए ये आरोप


याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि बोहेमिया ने इस एग्रीमेंट के बाद दूसरे आर्टिस्ट्स के साथ भी काम किया और वह म्यूजिकल टूर पर भी रहे, जबकि इस दौरान सागा म्यूजिक के लिए उन्होंने एक भी सॉन्ग प्रोड्यूस नहीं किया. इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि बोहेमिया और कई अन्य लोगों ने सागा म्यूजिक को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ आपत्तिजनक आरोप लगाए थे.


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