सिंगर दलेर मेहंदी ने ली राहत की सांस, हाई कोर्ट ने मानव तस्करी मामले पर लगाया स्टे

Daler Mehndi Human Trafficking case: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पटियाला कोर्ट द्वारा दलेर मेहंदी को दो साल की सजा सुनाए गए फैसले पर स्टे लगा दिया है. ये सजा उन्हें 2003 के मानव तस्करी मामले में दी गई थी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 15, 2022, 07:35 PM IST
  • दलेर मेहंदी के खिलाफ की गई शिकायत
  • कनाडा भेजने के लिए लेते थे पैसे
सिंगर दलेर मेहंदी ने ली राहत की सांस, हाई कोर्ट ने मानव तस्करी मामले पर लगाया स्टे

नई दिल्ली: सिंगर दलेर मेहंदी को 2003 मानव तस्करी मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राहत का फैसला सुनाया है. बता दें कि जुलाई में सिंगर को इसी मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी. जब से फैसला आया था तब से सिंगर पटियाला जेल में ही सजा काट रहे थे. इससे पहले 2018 में भी उन्हें जेल की सजा दी गई थी.

जेल से आजादी

न्यूज अजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पटियाला कोर्ट द्वारा दलेर मेहंदी को दो साल की सजा सुनाए गए फैसले पर स्टे लगा दिया है. ये सजा उन्हें 2003 के मानव तस्करी मामले में दी गई थी. 2018 में भी उन्हें इसी मामले में सजा दी गई थी साथ ही 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था.

लीगल टीम का बयान

जब पटियाला कोर्ट से उन्हें सजा मिली तो उनकी लीगल टीम ने आगे बढ़ने का फैसला किया. लीगल टीम ने बयान दिया था कि कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं है इसलिए हम जल्द से जल्द हाई कोर्ट में अपील करेंगे. हमें न्याय की उम्मीद है. पटियाला पुलिस ने दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर मेंहदी पर बख्शीश सिंह की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की थी.

शिकायतकर्ता ने लगाए आरोप

अपनी शिकायत में बख्शीश सिंह ने आरोप लगाया है कि दिलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर ने कनाडा भेजने के लिए उनसे 13 लाख रुपए लिए थे. लेकिन ना ही उन्हें कनाडा भेजा ना ही उनके पैसे वापिस किए. बख्शीश सिंह के अलावा 30 अन्य शिकायतकर्ताओं ने दिलेर मेहंदी पर कबूतरबाजी के आरोप लगाए थे.

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